लाइव न्यूज़ :

लक्षद्वीप: मिड डे मील में मिलता रहेगा नॉनवेज, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई होने तक केरल हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखने का दिया निर्देश

By भाषा | Published: May 03, 2022 8:02 AM

शीर्ष न्यायालय स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यंजन सूची (मेन्यू) से चिकन सहित मांस उत्पादों को हटाने और डेयरी फार्म बंद करने संबंधी लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

Open in App
ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट के आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अन्य को नोटिस जारी किया।प्रशासन ने स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन की व्यंजन सूची से चिकन सहित मांस उत्पादों को हटाने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया, जिसमें लक्षद्वीप प्रशासन को स्कूली बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन (मिड डे मिल) में चिकन सहित मांस उत्पादों को शामिल करने के लिए कहा गया था।

शीर्ष न्यायालय स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यंजन सूची (मेन्यू) से चिकन सहित मांस उत्पादों को हटाने और डेयरी फार्म बंद करने संबंधी लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर भारत संघ, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अन्य को नोटिस जारी किया, जिसमें लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था।

न्यायालय ने कहा ‘‘ नोटिस जारी किया जाए और गर्मियों की छुट्टियों के बाद दो सप्ताह में सुनवाई शुरू होगी।’’ पीठ ने कहा, ‘‘इस बीच, हाईकोर्ट द्वारा 22 जून 2021 को दिया गया अंतरिम आदेश जारी रहेगा।’’

उल्लेखनीय है कि 22 जून 2021 को हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन के दो आदेश, डेयरी को बंद करने और स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन की व्यंजन सूची से चिकन सहित मांस उत्पादों को हटाने के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सितंबर 2021 में कवरत्ती के मूल निवासी अजमल अहमद द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल द्वारा द्वीप प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाले जाने के बाद उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता पशुपालन विभाग द्वारा चलाए जा रहे डेयरी फार्म को बंद करना और प्राचीन काल से चली आ रही द्वीपवासियों की भोजन की आदतों पर ‘हमला’ करना है।

अहमद ने पशुपालन निदेशक के 21 मई 2021 के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें सभी डेयरी फार्म को बंद करने के निर्देश दिये गये थे। याचिकाकर्ता ने लक्षद्वीप में स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के मेन्यू से चिकन और अन्य मांस उत्पादों को हटाने संबंधी प्रशासन के फैसले को भी चुनौती दी है।

टॅग्स :लक्षद्वीपमिड डे मीलसुप्रीम कोर्टमोदी सरकार
Open in App

संबंधित खबरें

भारतLok Sabha Elections 2024: "ईडी-सीबीआई को बंद करने के लिए मैं इंडिया गठबंधन की सरकार के सामने प्रस्ताव रखूंगा", अखिलेश यादव ने दोनों एजेंसियों की कार्य-प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा

भारतआदित्य ठाकरे को रास नहीं आया रश्मिका मंदाना का 'अटल सेतु' की तारीफ करना, एक्ट्रेस पर कसा तंज

भारतब्लॉग: तकनीक के उपयोग से मुकदमों के शीघ्र निपटारे में मदद मिलेगी

भारतNCBC Punjab and West Bengal: पंजाब-पश्चिम बंगाल में रोजगार आरक्षण कोटा बढ़ाने की सिफारिश, लोकसभा चुनाव के बीच एनसीबीसी ने अन्य पिछड़ा वर्ग दिया तोहफा, जानें असर

भारतसुप्रीम कोर्ट से ईडी को लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- 'विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद एजेंसी नहीं कर सकती है गिरफ्तारी'

भारत अधिक खबरें

भारतVIDEO: यूपी में बीजेपी उम्मीदवार को 8 बार वोट देने वाले शख्स का वीडियो वायरल, विपक्ष ने की जाँच की माग, केस दर्ज

भारतMaharashtra Lok Sabha Elections: आगे बढ़ें और मतदान अधिकार को बढ़ावा दें, जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते हमें..., शाहरुख और सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लिखा...

भारतLok Sabha Elections 2024: यूपी की 41 सीटों पर भाजपा को इंडिया गठबंधन की चुनौती, सपा-कांग्रेस का जातिगत फार्मूला बनता जा रहा भाजपा की परेशानी

भारतSwati Maliwal case: 'आप' ने 13 मई को पीसीआर कॉल डिटेल्स लीक करने में दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया

भारतLok Sabha Elections 2024: 'कांग्रेस देश में धार्मिक आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करती है', जयराम रमेश ने किया दावा