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बेल मिलने पर भी जेल में रहेंगे लालू यादव, इसलिए नहीं आ सकेंगे बाहर

By एस पी सिन्हा | Updated: July 12, 2019 16:19 IST

देवघर मामले में आधी सजा काट लेने के आधार पर उन्हें यह बेल मिली है. 50-50 हजार के दो मुचलके पर लालू को जमानत मिली है. हालांकि, देवघर कोषागार मामले में बेल मिलने के बावजूद लालू प्रसाद अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे.

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संयुक्त बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला के देवघर कोषागार मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें जमानत दी है. सुनवाई के दौरान सीबीआई के जवाब पर लालू प्रसाद यादव की ओर से पक्ष रखा गया. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने उनको पांच लाख रुपया जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है. देवघर मामले में आधी सजा काट लेने के आधार पर उन्हें यह बेल मिली है. 50-50 हजार के दो मुचलके पर लालू को जमानत मिली है. 

हालांकि, देवघर कोषागार मामले में बेल मिलने के बावजूद लालू प्रसाद अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे. जेल से बाहर निकलने के लिए उन्हें अन्य दो मामलों, चाईबासा और दुमका में भी बेल लेनी होगी. हालांकि उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है. इससे आगे उन दो मामलों में बेल के लिए रास्ता आसान हो जाएगा. हाफ कस्टडी में ही लालू को बेल मिली है. लेकिन फिलहाल लालू जेल में ही रहेंगे. दुमका औऱ चाईबासा कोषागार मामले में वह सजायाफ्ता ही रहेंगे. हालांकि लालू के वकील ने उम्मीद जतायी है कि इसके बाद उन दोनों मामले में भी जमानत याचिका दायर करेंगे. अदालत के आदेश में कहा गया है कि लालू को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा.

लालू के वकील का कहना है कि लालू का पासपोर्ट पहले ही एक्सपायर हो चुका है. वहीं, लालू यादव को जमानत मिलने से बिहार में राजद नेताओं में काफी उत्साह और खुशी देखी जा रही है. राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा था औऱ बाकी मामलों में भी लालू यादव जी को न्याय मिलेगा. इसके साथ ही जीतनराम मांझी ने भी कहा कि लालू गरीब जनता की आवाज हैं, लालू जी जल्दही जेल से बाहर आएंगे. चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद 23 दिसंबर, 2017 से लालू प्रसाद रांची के होटवार जेल में बंद हैं.

यहां बता दें कि लालू यादव की ओर से देवघर कोषागार मामले में जमानत याचिका दायर की गई थी. इस मामले में सीबीआई की अदालत ने उन्हें साढ़े तीन साल की सजा दी है. इसमें से आधी से अधिक सजा वह काट चुके हैं. इसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव की ओर से जमानत की मांग की गई. चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद 23 दिसंबर, 2017 से वह रांची के होटवार जेल में बंद हैं. फिलहाल जेल प्रशासन की देख रेख में रांची के रिम्स में उनका इलाज चल रहा है.

पूर्व सीएम कई बीमारियों से जुझ रहे हैं. यहां उल्लेखनीय है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इससे पहले 5 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में डिफेंस की तरफ से दायर याचिक पर सीबीआई ने सवाल उठाए थे, जिस पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने 12 जुलाई का समय दिया था. जिसमें उन्हें बेल मिली है.

लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार के मुताबिक 25 महीने से ज्यादा का वक्त लालू प्रसाद यादव कैद में गुजार चुके हैं और इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले से जुड देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 हजार की अवैध निकासी का मामला है, जिसमें 23 दिसंबर 2017 को लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी.

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