लाइव न्यूज़ :

लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले को किया खारिज

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: August 22, 2023 14:48 IST

सुप्रीम कोर्ट ने आज लक्षद्वीप से लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल के हत्या के प्रयास के मामले में दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।

Open in App
ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप से लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल को दिया बड़ा हमला कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के हत्या के प्रयास के मामले में दोषसिद्धि और सजा के निलंबन को रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसद की दोषसिद्धि और सजा के निलंबन का आदेश न्यायिक दृष्टिकोण से "गलत"

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने आज लक्षद्वीप से लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल के हत्या के प्रयास के मामले में दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में केरल हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि वो आगामी छह सप्ताह में नए सिरे से इस केस पर विचार करें।

समाचार वेबसाइट एनडीटीवी के अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस नये आदेश के बाद केरल हाईकोर्ट को तय समय की अवधि में लक्षद्वीप प्रशासन की अपील पर नए सिरे से लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल को दिये गये राहत पर फैसला करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट द्वारा लोकसभा सांसद की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित के संबंध में दिया गया आदेश न्यायिक दृष्टिकोण से "गलत" है।

दरअसल केरल की निचली अदालत ने एनसीपी सांसद फैज़ल को इस साल की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास के केस में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

सांसद फैज़ल ने निचली अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद इस मामले को केरल हाईकोर्ट ले गये और वहां निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी।

मामले की सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि वह निचली अदालत द्वारा दिये गये आदेश के खिलाफ सांसद फैजल को मिली दोषसिद्धि और सजा को तब तक के लिए निलंबित करता है, जब तक कि उनकी अपील का निपटारा न हो जाए।

केरल हाई कोर्ट के इस आदेश को लक्षद्वीप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लक्ष्यद्वीप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में केस पेश करते हुए तर्क दिया कि उन्हें राहत देने से लोगों का "न्यायिक प्रक्रिया" में विश्वास डगमगा जाएगा।

मामले में पेश हुए अभियोजन पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सांसद फैज़ल ने हथियारों से लैस होकर कुछ अन्य आरोपियों के साथ साल 2009 में पीड़ित सलीह को गलत तरीके से बंधक बनाया और जान से मारने का प्रयास किया।

इस मामले में सांसद फैजल समेत कुल 37 आरोपी थे। जिनमें से दो आरोपियों की मौत निचली अदालत में केस की सुनवाई के दौरान ही हो गया था।

निचली अदालत ने केस में शामिल शेष 35 में से चार आरोपियों, जिनमें एनसीपी के अयोग्य सांसद मोहम्मद फैजल और उनके भाई भी शामिल थे। उन्हें हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया और 10 साल कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं केस से संबद्द अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टलक्षद्वीपKerala High CourtNCP
Open in App

संबंधित खबरें

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

भारतआपको बता दूं, मैं यहां सबसे छोटे... सबसे गरीब पक्षकार के लिए हूं, जरूरत पड़ी तो मध्य रात्रि तक यहां बैठूंगा, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा

स्वास्थ्यखतरनाक धुएं से कब मुक्त होगी जिंदगी?, वायु प्रदूषण से लाखों मौत

भारतसुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को सफलता की कहानियों वाले दिव्यांग लोगों को शो में बुलाने और इलाज के लिए पैसे जुटाने का दिया निर्देश

भारत"कोर्ट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है...", दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई