नई दिल्ली:दिल्ली में पानी की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को आदेश देकर कहा कि जितना भी आपके पास अतिरिक्त पानी है, वो आप रिलीज कर दीजिए। हालांकि, इस आदेश पर हिमाचल सरकार ने 137 क्यूसेक पानी जारी करने की सहमति दे दी है। साथ ही हरियाणा सरकार को भी कहा कि वजीराबाद बैराज से आप भी पानी को रिलीज करें।
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से कहा कि वह हरियाणा को पूर्व सूचना देकर पानी छोड़े। इसके साथ उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को भी पानी की कमी को लेकर फटकार लगाई है। बढ़ती गर्मी के कारण दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है।
SC की वेकेशन बेंच का दिल्ली सरकार को आदेशन्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने हिमाचल प्रदेश को हरियाणा सरकार को पूर्व सूचना देकर कल पानी छोड़ने का निर्देश दिया। सख्ती के साथ एससी ने हरियाणा सरकार से ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश से दिल्ली की ओर जाने वाले पानी को रोक नहीं सकते हैं। जबकि, आपको भी इसी तरह का कार्य करके दिल्ली को सुविधाजनक पानी देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, हिमाचल प्रदेश ने किसी भी तरह का ऑबजेक्शन नहीं किया, हम 137 क्यूसेक आ रहे पानी को दिल्ली भेजने की अनुमति हथनिकुंड बैराज से देते हैं, जो दिल्ली को वजीराबाद बैराज से पानी पहुंचाएगा।
कोर्ट ने ये भी आदेश किया कि अपर यमुना रिवर बोर्ड से भी कहा कि बहने वाले पानी को मापा जाना चाहिए। इसके आगे ये भी बोला कि दिल्ली में हो रही पानी की किल्लत को तत्काल प्रभाव से दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को कल से पानी छोड़ना है। लेकिन, इससे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार को बताना भी होगा। इसकी रिपोर्ट यमुना जल बोर्ड सोमवार को दे।