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Krishna Janmabhoomi case: मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने मुकदमों के खिलाफ याचिका खारिज की

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 1, 2024 15:46 IST

वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज कर दीं। 

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ठळक मुद्दे अदालत ने इस वाद में मुद्दे तय करने के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित कीहाईकोर्ट ने मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज किया

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में बृहस्पतिवार को कहा कि यह वाद सुनवाई योग्य है। अदालत ने इस वाद में मुद्दे तय करने के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की। वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज कर दीं। 

वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की थी कि यह वाद समय सीमा से बाधित है क्योंकि उनके पक्ष ने 12 अक्टूबर, 1968 को एक समझौता किया था और इस समझौते की पुष्टि 1974 में दिए गए एक दीवानी मुकदमें के निर्णय में की गई है। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि एक समझौते को चुनौती देने की समय सीमा तीन वर्ष है, लेकिन यह वाद 2020 में दायर किया गया था इसलिए मौजूदा वाद समय सीमा बाधित है। 

मुकदमों की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जैन ने छह जून को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाकर कब्जा दिलाने और मंदिर का पुनर्निमाण कराने की मांग के साथ दायर किये गये हैं। 

खबर भाषा एजेंसी

टॅग्स :Allahabad High CourtMathura
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