Kolkata doctor rape-murder case: डॉक्टर 36 घंटे काम करते हैं, राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को फटकारा, हजारों की भीड़ मेडिकल कॉलेज में कैसे घुसी
By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 20, 2024 12:01 IST2024-08-20T11:51:53+5:302024-08-20T12:01:08+5:30
Kolkata doctor rape-murder case: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह मीडिया में मृतका का नाम प्रकाशित होने से बहुत चिंतित है।

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Kolkata doctor rape-murder case: उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता में चिकित्सक के साथ दुष्कर्म-हत्या मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई शुरू की। इस दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसने स्वत: संज्ञान लिया है। यह मामला देशभर में चिकित्सकों की सुरक्षा से जुड़े व्यवस्थागत मुद्दे को उठाता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह मीडिया में मृतका का नाम प्रकाशित होने से बहुत चिंतित है। न्यायालय ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं हैं तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं।
Supreme Court begins hearing on suo motu case on the rape and murder of a doctor in state-run RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata, West Bengal. pic.twitter.com/u5AfTIPKds
— ANI (@ANI) August 20, 2024
उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि ज्यादातर युवा चिकित्सक 36 घंटे काम करते हैं, हमें काम करने की सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह-सुबह ही चल गया था लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की।
Solicitor General Tushar Mehta says not to trivialize the issue and says we are dealing with a young doctor's rape by a sexual pervert who also had an animal-like instinct. West Bengal has an incharge DGP and urges to let someone else be incharge but not this person"
— ANI (@ANI) August 20, 2024
उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि हजारों लोगों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसे घुसी। इस बीच महिला डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामले की चल रही जांच के सिलसिले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई कार्यालय पहुंचे।
Supreme Court remarks let not the power of the state of West Bengal be unleashed on protestors.
— ANI (@ANI) August 20, 2024