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केरल माकपा नेता बालाकृष्णन ने बेटे पर लगे बलात्कार के आरोप पर कहा कि न तो पार्टी, न ही वह उसे बचाएंगे

By भाषा | Updated: June 22, 2019 18:42 IST

बालाकृष्णन ने इस मामले को लेकर यहां अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में संवाददाताओं से कहा, ‘‘न तो मेरी पार्टी (माकपा) और न ही मैं बिनॉय कोडियरी को बचाऊंगा। वह एक वयस्क है। वह एक अलग परिवार के तौर पर रहता है और वह स्वयं अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है।’’

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ठळक मुद्देबिनॉय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई के दो पुलिस कर्मी केरल के कन्नूर जिले के थालास्सेरी के थिरुवांगद में बिनॉय के पैतृक घर पर पहुंचे और उनके परिजनों को नोटिस सौंपा।

केरल माकपा के सचिव कोडियेरी बालाकृष्णन ने अपने बेटे पर लगे बलात्कार एवं धोखाधड़ी के आरोप पर कहा कि न तो उनकी पार्टी, न ही वह उसे को बचाएंगे। उन्होंने इन आरोपों से भी इनकार किया कि उनके परिवार ने उस 33 वर्षीय महिला से संपर्क किया था, जिसकी शिकायत पर मुंबई पुलिस ने मार्क्सवादी दिग्गज नेता के बड़े बेटे बिनॉय कोडियेरी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

बालाकृष्णन ने इस मामले को लेकर यहां अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में संवाददाताओं से कहा, ‘‘न तो मेरी पार्टी (माकपा) और न ही मैं बिनॉय कोडियरी को बचाऊंगा। वह एक वयस्क है। वह एक अलग परिवार के तौर पर रहता है और वह स्वयं अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है।’’

माकपा नेता ने कहा कि बिनॉय इस वक्त कहां है, इसके बारे में वह नहीं जानते। कहा जाता है कि वह फरार है। कुछ दिनों पहले विवाद बढ़ने के बाद पहली बार मीडिया से मिले बालाकृष्णन ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों से अपने बेटे को नहीं देखा है।

जब पत्रकारों ने बिनॉय के ठिकाने को लेकर सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा कि वह मुंबई पुलिस के अधिकारी नहीं हैं। मुंबई की एक पूर्व बार डांसर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि शादी करने का वादा करने के बाद बिनॉय ने उसका बलात्कार किया था।

उसने यह भी दावा किया कि उस रिश्ते से उसका आठ साल का एक बेटा भी है। पुलिस ने गुरुवार को बिनॉय को एक नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारियों के समक्ष 72 घंटे के भीतर पेश होने को कहा।

स्थानीय पुलिस के साथ मुंबई के दो पुलिस कर्मी केरल के कन्नूर जिले के थालास्सेरी के थिरुवांगद में बिनॉय के पैतृक घर पर पहुंचे और उनके परिजनों को नोटिस सौंपा। बिनॉय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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