कोच्चि एनआईए अदालत ने माओवादी से संबंध रखने के आरोप में जेल में बंद छात्र थाहा फसाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। थाहा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) मामले में आरोपी है। इसके अलावा इसी तरह यूएपीए मामले में रिमांड में लिए गए छात्र एलन शुहाब ने जमानत अर्जी पेश नहीं की है।
बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने पिछले दिनों थालासेरी के रहने वाले छात्रों एलन शुहेब और थाहा फसल को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। इसके बाद इनकी रिमांड को 13 मार्च तक बढ़ा दिया गया था। दोनों को नवंबर 2019 में कोझिकोड में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
एलन शुहेब ने 18 फरवरी को अपने एलएलबी द्वितीय वर्ष के सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने छह फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने माओवादियों के साथ कथित संबंधों के लिए गिरफ्तार किए गए दो छात्रों के मामले को एनआईए से राज्य पुलिस को स्थानांतरित करने का आग्रह किया था।
कन्नूर विश्वविद्यालय के कानून और पत्रकारिता के छात्र एलन और थाहा को नक्सलियों के साथ कथित संबंध होने के आरोप में पिछले साल एक नवंबर को कोझीकोड के पंथेरनकवु से हिरासत में लिया गया था।
दोनों पर यूएपीए की धारा 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने की सजा), 38 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध) और 39 (आतंकवादी संगठन को समर्थन देने से संबंधित अपराध) के तहत गिरफ्तार किया गया था।