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गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में दीवारों पर लिखा 'खालिस्तान जिंदाबाद', 'रेफरेंडम 2020'; पुलिस ने दर्ज किया मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 20, 2023 07:41 IST

दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने कहा कि दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि गणतंत्र दिवस से पहले कोई गलत गतिविधि न हो। आईपीसी की धारा 154 बी (अभियोग, राष्ट्रीय-एकीकरण के लिए प्रतिकूल दावे) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ इकाई द्वारा दर्ज किया गया।

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ठळक मुद्देपुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करने के बाद दीवार धुलवा कर साफ कर दिया है। पश्चिमी दिल्ली में कई जगहों पर आपत्तिजनक नारे वाले कई ग्राफिटी लिखी नजर आयी।चूंकि एसएफजे (सिख्स फॉर जस्टिस) एक प्रतिबंधित संगठन है, इसलिए यह खबरों में रहना चाहता हैः दिल्ली पुलिस प्रवक्ता

नयी दिल्लीः गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक दीवार पर पेंट से “राष्ट्र विरोधी” और ‘‘खालिस्तान समर्थित नारे’’ लिखे होने का मामला सामने आया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में मामला दर्ज करने के बाद दीवार धुलवा कर साफ कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि दीवार पर “खालिस्तान ज़िंदाबाद” और “ रेफरेंडम 2020” जैसे नारे लिखे गए थे।

पूछे जाने पर दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया, ‘‘बृहस्पतिवार तड़के पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी, जनकपुरी, पश्चिम विहार, पीरागढ़ी और अन्य जगहों पर आपत्तिजनक नारे वाले कई ग्राफिटी लिखी नजर आयी।’’ उन्होंने बताया, “कुछ लोगों ने दिल्ली में कुछ स्थानों पर राष्ट्र-विरोधी, खालिस्तान-संबंधी नारे लिख दिए थे। यह सुरक्षा-संबंधी मुद्दा नहीं है।’’ नलवा ने कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि गणतंत्र दिवस से पहले कोई गलत गतिविधि न हो। उन्होंने कहा, “तदनुसार, आईपीसी की धारा 154 बी (अभियोग, राष्ट्रीय-एकीकरण के लिए प्रतिकूल दावे) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ इकाई द्वारा दर्ज किया गया।”

प्रवक्ता ने कहा, “ इससे हमारी सुरक्षा प्रभावित नहीं होती है। चूंकि एसएफजे (सिख्स फॉर जस्टिस) एक प्रतिबंधित संगठन है, इसलिए यह खबरों में रहना चाहता है।” एसएफजे का संचालन अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में रहने वाले कुछ कट्टरपंथी सिख करते हैं। इस संगठन को भारत सरकार ने 2019 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत प्रतिबंधित कर दिया था। 

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