केरल ट्रेन आगजनीः डीजीपी ने अपराध शाखा को जांच विवरण NIA को सौंपने का दिया निर्देश, 3 लोगों की हुई थी मौत
By अनिल शर्मा | Published: April 22, 2023 01:42 PM2023-04-22T13:42:03+5:302023-04-22T14:03:16+5:30
केरल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनिल कांत ने गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा कि भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, रेलवे अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज अपराध के मामले को तत्काल प्रभाव से एनआईए की कोच्चि इकाई को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है।
तिरुवनंतपुरमः राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा हाल ही में हुए केरल ट्रेन आगजनी की घटना की जांच अपने हाथ में लेने के बाद राज्य के पुलिस प्रमुख ने अपराध शाखा को जांच विवरण जांच एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि इस मामले की जांच अब एनआईए कर रही है।
केरल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनिल कांत ने गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा कि भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, रेलवे अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज अपराध के मामले को तत्काल प्रभाव से एनआईए की कोच्चि इकाई को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है।
इस आदेश में कहा गया है कि जांच अधिकारी मलप्पुरम की अपराध शाखा के अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह समय से पहले "सीडी फाइल, मामले से जुड़े रिकॉर्ड आदि" एनआईए को सौंप दें। इस महीने की शुरुआत में कोझिकोड जिले में ट्रेन में आग लगने की घटना में एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी।
दो अप्रैल की रात को, अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन में आरोपी शाहरुख सैफी ने अपने सह-यात्रियों को आग लगा दी थी। यह ट्रेन तब कोझिकोड में एलाथुर के पास कोरापुझा पुल पर पहुंची थी। इस घटना में नौ लोग झुलस गए थे, जबकि बच्चे सहित तीन लोग पटरियों पर मृत पाए गए थे। पुलिस को आशंका है कि वे आग से बचने के प्रयास में गिर गए होंगे।
भाषा इनपुट के साथ