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अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए केजरीवाल पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट

By रुस्तम राणा | Updated: March 23, 2024 18:16 IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं।

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ठळक मुद्देकेजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैंयाचिका में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई हैकेजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को 28 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा 22 मार्च को पारित रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की कानूनी टीम का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई है।

दिल्ली की अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को 28 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। केजरीवाल 6 दिनों तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे और 28 मार्च को दोपहर 2 बजे उनकी कोर्ट में पेशी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गुरुवार को उनके ही आवास से गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि केजरीवाल उत्पाद शुल्क नीति मामले का सरगना और मुख्य साजिशकर्ता है। 

निजली अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें इतनी जल्दी गिरफ्तारी की उम्मीद नहीं थी और उन्हें लगा कि ईडी कम से कम दो से तीन दिन इंतजार करेगी। आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद गुरुवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया था।

टॅग्स :अरविंद केजरीवालदिल्ली हाईकोर्टआम आदमी पार्टीप्रवर्तन निदेशालय
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