Karur stampede: 'विजय की रैली में नहीं हुआ था पथराव, टीवीके ने नियमों का उल्लंघन किया', तमिलनाडु के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा
By रुस्तम राणा | Updated: September 28, 2025 20:53 IST2025-09-28T20:53:34+5:302025-09-28T20:53:34+5:30
यह बात रविवार को तमिलनाडु के एडीजीपी डेविडसन देवसिरवथम ने कही। यह बात उस भगदड़ के एक दिन बाद कही गई जिसमें 40 लोगों की जान चली गई और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए।

Karur stampede: 'विजय की रैली में नहीं हुआ था पथराव, टीवीके ने नियमों का उल्लंघन किया', तमिलनाडु के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा
करूर: अभिनेता से नेता बने विजय की करूर में हुई रैली के दौरान पथराव की कोई खबर नहीं है, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) नेतृत्व ने नियमों का उल्लंघन किया। यह बात रविवार को तमिलनाडु के एडीजीपी डेविडसन देवसिरवथम ने कही। यह बात उस भगदड़ के एक दिन बाद कही गई जिसमें 40 लोगों की जान चली गई और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए।
देवसिरवथम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमारी जाँच से पता चलता है कि कोई पथराव नहीं हुआ था।" देवसिरवथम ने कहा कि आयोजकों ने 12,000 लोगों के जमावड़े की अनुमति मांगी थी और पुलिस ने पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए थे। हालाँकि, विजय शाम 6 बजे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे और भीड़ तेज़ी से बढ़ी, जिससे भगदड़ मच गई।
उन्होंने कहा, "बहुत से युवा ऐसे हैं जो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, यहाँ तक कि स्वयंसेवकों, बाउंसरों या फिर जिन्हें भी वे अपने साथ लाते हैं, उनकी भी।"
मृतकों की संख्या 40 हुई
उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, करूर ज़िला कलेक्टर एम. थंगावेल ने कहा कि मृतकों की संख्या 40 हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस घटना में और मौतें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है। थंगावेल ने कहा कि इसके अलावा, इस घटना में घायल हुए लोगों को 1 लाख रुपये दिए जाएँगे।
पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश ने भगदड़ स्थल का निरीक्षण किया
इस बीच, मद्रास उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन, जिन्हें तमिलनाडु सरकार ने घटना की विस्तृत जाँच के लिए नियुक्त किया है, ने रविवार को भगदड़ स्थल का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
समाचार एजेंसी एएनआई ने जगदीशन के हवाले से कहा, "कमियों को दूर करने के लिए आयोग का गठन किया गया है। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएँगे।"
टीवीके ने उच्च न्यायालय का रुख किया
टीवीके ने रविवार को मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया और करूर भगदड़ की सीबीआई या विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग की। टीवीके के अधिवक्ता विंग के अध्यक्ष एस. अरिवाझगन के नेतृत्व में वकीलों का एक समूह चेन्नई के ग्रीनवेज़ रोड स्थित न्यायमूर्ति एम. धंदापानी के आवास पर गया और इस मामले की सुनवाई की।
इसके बजाय, उन्होंने अदालत से इस घटना (भगदड़ में 40 लोगों की मौत) की स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया। टीवीके पार्टी पदाधिकारी निर्मल कुमार के अनुसार, न्यायाधीश ने वकीलों से मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में याचिका दायर करने को कहा।