अब डॉक्टर की बेइज्जती करने पर होगी जेल! सोशल मीडिया पर अपमान करने पर जुर्माना, कर्नाटक सरकार का विधेयक पेश
By अंजली चौहान | Updated: July 25, 2024 16:25 IST2024-07-25T16:15:23+5:302024-07-25T16:25:14+5:30
Karnataka Govt Tables Bill: सोशल मीडिया या वीडियो पर डॉक्टर का अपमान करने पर 3 महीने की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है

अब डॉक्टर की बेइज्जती करने पर होगी जेल! सोशल मीडिया पर अपमान करने पर जुर्माना, कर्नाटक सरकार का विधेयक पेश
Karnataka Govt Tables Bill: कर्नाटक में किसी भी डॉक्टर के खिलाफ अपमानजनक वीडियो वायरल करने के खिलाफ राज्य सरकार सख्त हो गई है। कर्नाटक सरकार ने पंजीकृत चिकित्साकर्मियों, नर्सों, मेडिकल छात्रों और पैरामेडिकल स्टाफ जैसे स्वास्थ्यकर्मियों का जानबूझकर अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए विधानसभा में विधेयक पेश किया है। इस विधेयक के मुताबिक, जब कर्मचारी अपना कर्तव्य निभा रहे हों। तो उसके बावजूद यह अपमान या तो सीधे डॉक्टर को संबोधित करके किया जा सकता है या सोशल मीडिया या अनधिकृत ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से किया जा सकता है, तो ऐसा करने वालों को तीन माह की जेल और जुर्माना लगाया जाएगा।
दरअसल, कर्नाटक मेडिकल पंजीकरण और कुछ अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2024 में कहा गया है कि जानबूझकर अपमान का अर्थ है "किसी चिकित्सा सेवाकर्मी को अपमानित करने, अपमानित करने, परेशान करने या गाली देने के इरादे से शब्दों, आकृतियों या इशारों का उपयोग करना, या तो सीधे डॉक्टर को संबोधित करके या सोशल मीडिया के माध्यम से या अनधिकृत ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग और उसके पेशेवर कर्तव्य के संबंध में फोटोग्राफिंग के माध्यम से।"
इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को तीन महीने तक की कैद या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
विधेयक में कहा गया है, "धारा 3, 3ए और 4ए के तहत किया गया कोई भी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।"
देश भर के चिकित्सा पेशेवर अपने खिलाफ हिंसा और अपमान को खत्म करने के लिए कड़े कानूनों की मांग कर रहे हैं, खासकर मरीजों या उनके रिश्तेदारों द्वारा।
निजी क्षेत्र की फर्मों में आरक्षण के लिए कर्नाटक का विधेयक
इसके अलावा, सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके अनुसार राज्य में निजी क्षेत्र की फर्मों को गैर-प्रबंधन भूमिकाओं के 70 प्रतिशत और प्रबंधन-स्तर की नौकरियों के 50 प्रतिशत के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी होगी।
राज्य के श्रम विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावित विधेयक में दावा किया गया है कि विचाराधीन नौकरियाँ मुख्य रूप से उत्तरी राज्यों के लोगों को दी जा रही थीं, जो उस समय कर्नाटक में बस रहे थे।
इसमें प्रस्ताव दिया गया है कि राज्य द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे से लाभान्वित होने वाली कर्नाटक स्थित कंपनियाँ स्थानीय लोगों के लिए नौकरियाँ आरक्षित करें।