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कर्नाटक सरकारः बेंगलुरु शहर में अवैध फ्लेक्स, बैनर और होर्डिंग की अनुमति नहीं, शिवकुमार ने कहा-15 अगस्त से पहले बैन करेंगे, जानें क्या है जुर्माना राशि

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 8, 2023 20:36 IST

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि प्रतिबंध राजनीतिक दलों, निजी निकायों, व्यक्तियों और धार्मिक संस्थानों पर लागू है तथा इसे "बहुत सख्ती से" लागू किया जाएगा।

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ठळक मुद्देशिवकुमार के पास बेंगलुरु शहर विकास का प्रभार भी है। 15 अगस्त से पहले हम पूरे बेंगलुरु शहर में फ्लेक्स पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। किसी को भी फ्लेक्स लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बेंगलुरुः कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि बेंगलुरु शहर में अनधिकृत फ्लेक्स, बैनर और होर्डिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रतिबंध अगले कुछ दिनों में लागू किया जाएगा। शिवकुमार ने उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि प्रतिबंध राजनीतिक दलों, निजी निकायों, व्यक्तियों और धार्मिक संस्थानों पर लागू है तथा इसे "बहुत सख्ती से" लागू किया जाएगा।

 

शिवकुमार के पास बेंगलुरु शहर विकास का प्रभार भी है। उन्होंने कहा, ‘‘तीन से चार दिनों में, 15 अगस्त से पहले हम पूरे बेंगलुरु शहर में फ्लेक्स पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। किसी को भी फ्लेक्स लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चाहे वह मेरा हो या पार्टी का या नेताओं का या विपक्षी दलों- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) या जनता दल (सेक्युलर) का- किसी भी फ्लेक्स की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस संबंध में अदालत के निर्देश भी हैं।’’ उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि अदालत ने तीन सप्ताह का समय दिया है और सभी अनधिकृत फ्लेक्स और होर्डिंग हटाने के लिए संबंधित लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए किसी को भी यहां अनधिकृत फ्लेक्स, बैनर या होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अदालत ने कहा है कि अगर ऐसे फ्लेक्स या होर्डिंग लगे तो बीबीएमपी (बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका) पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इन्हें लगाने वालों पर प्रति बैनर या होर्डिंग या फ्लेक्स 50,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘निर्देश तीन सप्ताह में अवैध होर्डिंग हटाने का है, इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों और इस संबंध में सभी से अपील करता हूं कि वे जन्मदिन, नेताओं को शुभकामनाएं देने या मृत्यु पर शोक मनाने या धार्मिक मामलों के संबंध में ऐसी चीजें न लगाएं।’’

उन्होंने कहा कि उल्लंघन होने पर दोषियों के खिलाफ प्राथमकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि लगभग 59,000 ऐसे अवैध बैनर और फ्लेक्स पहले ही हटा दिए गए हैं और जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि 134 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 40 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

बेंगलुरु में यातायात को कम करने के लिए एक विस्तृत योजना के बारे में उन्होंने कहा कि विभिन्न संगठनों के लिए इसके लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में शहरी नियोजन के लिए "वैश्विक निविदा" आमंत्रित करने की योजना बना रही है।

शिवकुमार ने यह भी संकेत दिया कि शहर की सड़कों पर यातायात कम करने के लिए सुरंग और फ्लाईओवर बनाने की योजना है। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने राष्ट्रीय राजमार्गों और यातायात के संबंध में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी।

नेलमंगला-यशवंतपुर की ओर से, बल्लारी, कोलार, होसुर और मैसूरु की ओर से शहर की ओर आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के कारण शहर में वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है।’’ उन्होंने कहा कि गडकरी ने यातायात कम करने के लिए सुरंग और फ्लाईओवर बनाने जैसे कुछ सुझाव भी दिए। शिवकुमार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें एक विस्तृत मास्टर प्रबंधन योजना के साथ आने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए हमने अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है।’’ बेंगलुरु शहर में किए गए कामों के बिल का भुगतान न होने को लेकर कुछ ठेकेदारों द्वारा राज्यपाल को अर्जी दिये जाने के संबंध में, शिवकुमार ने कहा कि सरकार को कुछ रिपोर्ट मिली हैं और उनका सत्यापन किया जा रहा है, जिन्होंने काम किया है उन्हें भुगतान निश्चित रूप से मिलेगा। उन्होंने कहा, "हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।" 

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