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कर्नाटकः कांग्रेस के बाद जेडी(एस) की भी मांग, अयोग्य करार दिए जाएं बागी विधायक

By भाषा | Updated: July 11, 2019 22:28 IST

जद(एस) के ये तीन विधायक राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के उन 16 विधायकों में शामिल हैं, जिन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है और एचडी कुमारस्वामी नीत सरकार को गिरने के कगार पर पहुंचा दिया है।

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ठळक मुद्देइस्तीफा देने वाले 16 विधायकों में कांग्रेस से 13 जबकि जद(एस) से तीन हैं।दलबदल रोधी कानून के तहत विधायकों के खिलाफ याचिका दी है।

बेंगलुरू, 11 जुलाईः कांग्रेस के बाद जनता दल (सेक्युलर) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने भी विधानसभा स्पीकर से संपर्क कर अपने तीन बागी विधायकों को अयोग्य करार देने का अनुरोध किया है। दरअसल, जद(एस) के ये तीन विधायक राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के उन 16 विधायकों में शामिल हैं, जिन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है और एचडी कुमारस्वामी नीत सरकार को गिरने के कगार पर पहुंचा दिया है।

जद(एस) ने जिन तीन विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की है उन्हें ए एच विश्वनाथ (हंसुर), के. सी नारायणगौड़ा (केआर पेट) और के. गोपीनाथ (महालक्ष्मी लेआउट) शामिल हैं। हालांकि, स्पीकर रमेश कुमार ने कहा कि वह विधायकों को अयोग्य करार देने के जद(एस) की याचिका पर संज्ञान नहीं ले सकते क्योंकि ये उपयुक्त प्रारूप में दाखिल नहीं किए गए हैं। जद(एस) ने इन विधायकों के पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने और न्याय के हित में स्वेच्छा से सदस्यता त्यागने को लेकर उन्हें अयोग्य करार देने की मांग की है।

पार्टी के प्रवक्ता रमेश बाबू ने एक बयान में कहा, ‘‘कल मैंने जद(एस) के तीन विधायकों के खिलाफ दल बदल रोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। आज मैंने स्पीकर कार्यालय के दस्तावेज सौंपे हैं।’’

इस्तीफा देने वाले 16 विधायकों में कांग्रेस से 13 जबकि जद(एस) से तीन हैं। इस बीच, कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया एवं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति प्रमुख दिनेश गुंडु राव पार्टी के बागी विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए दी गई अपनी हालिया याचिका के सिलसिले में बृहस्पतिवार को स्पीकर के समक्ष उपस्थित हुए।

राव ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने दलबदल रोधी कानून के तहत विधायकों के खिलाफ याचिका दी है। आज दो सदस्यों के बारे में सुनवाई हुई, अन्य सदस्यों के खिलाफ भी हमने स्पीकर को याचिका दी है।’’ उन्होंने कहा कि स्पीकर को यह फैसला करना है कि इन विधायकों को अयोग्य करार दिया जाएगा या नहीं, तभी जाकर इस्तीफा और अन्य मुद्दे आएंगे...हमारी याचिका रामलिंगा रेड्डी (कांग्रेस के सात बार के विधायक) को छोड़ कर अन्य सभी बागी विधायकों के खिलाफ है।

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