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कर्नाटक मंत्रिमंडल ने दत्ता पीठ मामले में उपसमिति गठित करने का किया फैसला

By भाषा | Updated: October 5, 2021 19:12 IST

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बेंगलुरु (कर्नाटक), पांच अक्टूबर कर्नाटक मंत्रिमंडल ने चिकमंगलूरु जिले की दत्ता पीठ की धार्मिक प्रथाओं को लेकर अदालत के आदेश के संबंध में मंगलवार को एक उपसमिति का गठन किया।

कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जे सी मधुस्वामी ने कहा, ‘‘दत्ता पीठ के संबंध में अदालत के आदेश के बाद इस बात पर चर्चा करने के लिए कानून मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित करने का फैसला किया गया है कि इस संबंधी तौर-तरीके तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करना है, अदालत के समक्ष जाना है या शपथपत्र दायर करना है।’‘

उन्होंने यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि समिति अदालत के आदेश के गुण-दोष पर चर्चा करेगी और यह तय करेगी कि आगे क्या करना है।

मधुस्वामी ने कहा कि राजस्व मंत्री आर अशोक, ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार और मुजराई, हज एवं वक्फ मंत्री शशिकला जोले उपसमिति के सदस्य होंगे।

चिकमंगलूरु जिले में स्थित गुरु दत्तात्रेय पीठ-बाबा बुदनगिरि दरगाह विवाद मामले से जुड़े एक महत्वपूर्ण आदेश में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकार के मार्च 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें केवल एक मुजावर को स्वामी दत्तात्रेय को फूल चढ़ाने और 'नंदा दीप' प्रज्ज्वलित करने के लिए नियुक्त किया था। अदालत ने इस नियुक्ति को मुस्लिम आस्था के खिलाफ करार दिया।

मंत्रिमंडल ने मांड्या के माईशुगर कारखाने के लिए गठित एक उप-समिति की सिफारिशों के बाद इस कारखाने के भविष्य के संबंध में भी निर्णय लेने का फैसला किया है।

मंत्री ने कहा, ‘‘मांड्या में चीनी कारखाने के संबंध में लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि क्या इसे निजी क्षेत्र को सौंपा जाना चाहिए या सरकार को इसका संचालन और रखरखाव करना चाहिए। हमने मंत्रिमंडल उपसमिति की रिपोर्ट को देखने के बाद इस संबंध में कोई निर्णय लेने का फैसला किया है और हमने इससे जल्द से जल्द रिपोर्ट जमा करने का अनुरोध किया है।’’

उन्होंने कहा कि उप-समिति में चीनी मंत्री शंकर पाटिल मुनेनकोप्पा, जल संसाधन मंत्री गोविंद करजोल, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री के सी नारायण गौड़ा और राजस्व मंत्री आर अशोक शामिल हैं।

मधुस्वामी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने खार भूमि योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य उत्तर कन्नड़ जिले में फ्लैप गेट का निर्माण करके तटीय क्षेत्र की नदियों में उच्च लहरों और बाढ़ के कारण खारे पानी को पीछे की ओर आने से रोकना है।

उन्होंने कहा, ‘‘इस योजना के लिए कुल 1,500 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं और इसमें से 300 करोड़ रुपये का प्रावधान इस साल के बजट में किया गया है।’’

मंत्रिमंडल ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत बेंगलुरु के लिए आवश्यक डिजिटल यूएचएफ रेडियो संचार प्रणाली के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव की मंजूरी का भी फैसला किया है। इसके लिए आवश्यक कुल 14.65 करोड़ रुपये में से लगभग नौ करोड़ रुपये राज्य देगा और शेष राशि केंद्र सरकार देगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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