कर्नाटक: बेंगलुरु महानगर पालिका ने उठाया बड़ा कदम, 160 फ्लैट मालिकों से अधिभोग प्रमाणपत्र लिए वापस

By अंजली चौहान | Published: July 5, 2023 06:27 PM2023-07-05T18:27:23+5:302023-07-05T18:38:51+5:30

बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने येहलंका इलाके में एक आवासीय परिजोना के 160 फ्लैटों को दिए गए अधिभोग प्रमाणपत्र वापस ले लिए हैं।

Karnataka Bengaluru Municipal Corporation takes a big step withdraws occupancy certificates from 160 flat owners | कर्नाटक: बेंगलुरु महानगर पालिका ने उठाया बड़ा कदम, 160 फ्लैट मालिकों से अधिभोग प्रमाणपत्र लिए वापस

फाइल फोटो

Highlightsबेंगलुरु नगरपालिका ने उठाया बड़ा कदम 160 फ्लैट मालिकों से छीने घर के पेपर्सबहुमंजिला परियोजना में नियमों के उल्लंघन का दिया हवाला

बेंगलुरु:कर्नाटक की राजधानी बेंगलरु में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने बड़ा कदम उठाते हुए, येहलंका में एक लक्जरी आवासीय परियोजना के 160 फ्लैटों को दिए गए अधिभोग प्रमाणपत्र वापस ले लिए हैं।

इस कार्रवाई के पीछे बेंगलुरु महानगर पालिका ने बिल्डर द्वारा बड़े उल्लंघनों और छह महीने पहले जारी किए गए नोटिस पर असंतोषजनक प्रतिक्रिया का हवाला दिया  है। 

गौरतलब है कि यह आदेश 1 जुलाई को बीबीएमपी (टाउन प्लानिंग) के संयुक्त निदेशक द्वारा जारी किया गया था। लगभग 100 परिवार वर्तमान में बेल्लाहल्ली में कोगिलु मेन रोड पर पॉश अपार्टमेंट - कासा ग्रांडे लोरेंज़ा - में रह रहे हैं, जिसमें 2 बीएचके और 3 बीएचके घर शामिल हैं।

बीबीएमपी ने उल्लंघनों की ओर इशारा करते हुए जनवरी में पहले ही एक नोटिस जारी किया था। आदेश में कहा गया कि बिल्डर संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

जानकारी के अनुसार, मालिकों में बागेवाड़ी शशिधर भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले साल बिल्डर कासा ग्रांडे गार्डन सिटी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए उल्लंघनों का खुलासा किया था। 2017-2018 में शुरू हुई परियोजना को अक्टूबर 2020 तक पूरा किया जाना था। बिल्डर ने 28 जनवरी, 2022 को बीबीएमपी से अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। हालांकि, इसके बाद कई नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई। 

जानकारी के मुताबिक, 40 फीसदी विचलन और सेट बैक (इमारत से भूखंड तक खुली जगह) का उल्लंघन था जिसमें जगह भूतल के लोगों को बेच दी गई थी। इसमें अग्रि सुरक्षा मानक लागी नहीं किया गया था। बीबीएमपी द्वारा निर्धारित उपनियमों का उल्लंघन करते हुए सौर वॉटर हीटर भी प्रदान नहीं किए गए हैं।

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी नहीं है और उन्होंने पांच कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खराब हैं और वर्षा जल संचयन संरचनाएं नहीं हैं।

वहीं, एक घर के खरीदार ने किसी के लिए भी यहां रहना वास्तव में जोखिम भरा है और इसलिए मैंने इस घर का विरोध किया है। बीबीएमपी ने उल्लंघनों की ओर इशारा करते हुए जनवरी में पहले ही एक नोटिस जारी किया था। आदेश में कहा गया कि बिल्डर संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

Web Title: Karnataka Bengaluru Municipal Corporation takes a big step withdraws occupancy certificates from 160 flat owners

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