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हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कपिल सिब्बल ने केंद्र पर साधा निशाना, प्रतिबंध को बताया लैब एक्सपेरिमेंट

By मनाली रस्तोगी | Updated: October 13, 2022 10:09 IST

कर्नाटक हाई कोर्ट ने उडुपी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के मुस्लिम छात्रों के एक वर्ग द्वारा कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने की याचिका को खारिज कर दिया था।

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ठळक मुद्देहिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर प्रतिबंध को एक लैब एक्सपेरिमेंट बतायाउन्होंने कहा कि अगर ये सफल होता है तो राजनीतिक लाभ के लिए सभी भाजपा शासित राज्यों में दोहराया जाएगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट के फैसले से पहले वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने गुरुवार को कहा कि प्रतिबंध एक लैब एक्सपेरिमेंट है, जो सफल होने पर, राजनीतिक लाभ के लिए सभी भाजपा शासित राज्यों में दोहराया जाएगा।

सिब्बल ने सुझाव दिया कि सरकार को मुद्रास्फीति को कम करने, कारखाने का उत्पादन बढ़ाने, गरीबी उन्मूलन और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की दो न्यायाधीशों की पीठ कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।

पीठ ने 10 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यदि दोनों न्यायाधीश अपने अंतिम मत में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं, तो मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाएगा। सिब्बल वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक थे जिन्होंने छात्राओं, महिला अधिकार समूहों, वकीलों, कार्यकर्ताओं और इस्लामी निकायों के बैच के लिए तर्क दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन, दुष्यंत दवे, सलमान खुर्शीद, हुज़ेफ़ा अहमदी, कॉलिन गोंजाल्विस, मीनाक्षी अरोड़ा, संजय हेगड़े, एएम डार, देवदत्त कामत और जयना कोठारी ने भी मुस्लिम छात्राओं द्वारा पहने जाने वाले दुपट्टे पर प्रतिबंध के खिलाफ तर्क दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुस्लिम छात्रों के एक वर्ग द्वारा कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि स्कार्फ पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ताओं ने पीठ से कर्नाटक सरकार के आदेश का परीक्षण करने के लिए कहा, जिसमें मौलिक अधिकारों के एक स्पेक्ट्रम, विशेष रूप से धर्म, संस्कृति, गोपनीयता और शिक्षा से संबंधित उल्लंघन का उल्लंघन किया गया था। उनमें से अधिकांश ने शीर्ष अदालत से इस विवाद से दूर रहने का भी आग्रह किया कि क्या हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है या नहीं।

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