जींद : युवक की हत्या के जुर्म में तीन दोषियों को उम्र कैद
By भाषा | Updated: September 23, 2021 00:21 IST2021-09-23T00:21:20+5:302021-09-23T00:21:20+5:30

जींद : युवक की हत्या के जुर्म में तीन दोषियों को उम्र कैद
जींद (हरियाणा), 22 सितंबर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने जमीन विवाद के चलते करीब पांच साल पहले युवक की गोली मार कर हत्या करने तथा युवती सहित चार लोगों को घायल करने के जुर्म में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
अदालत ने दो दोषियों पर 17-17 हजार रुपये तथा एक दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव निडानी निवासी कृष्ण ने 21 जुलाई 2016 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका सूरजा परिवार से खेतों में रास्ते को लेकर विवाद हो गया था। देर शाम को सूरजा परिवार के लोग उनके घर घुस आए और पिस्तौल तथा तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान चली गोलियां कृष्ण के चचेरे भाई मंगल तथा भतीजी मरजीना को लगी। इसके अलावा हमले में कृष्ण तथा जगमोहन भी घायल हो गए।
उन्होंने बताया कि घटना में मंगल की मौत हो गई।
सदर थाना पुलिस ने कृष्ण की शिकायत पर सूरजा परिवार के केवल कृष्ण, राजेश, मोनू समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम, जानलेवा हमला करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने मोनू, राजेश तथा केवल कृष्ण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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