रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर 13 साल पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड के एक विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने 6000 रुपये का जुर्माना लगाया।
बता दें कि, लालू यादव पर साल 2009 के झारखंडविधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह का प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर को गलत जगह पर लैंड करवाने का आरोप था।
चुनाव आयोग ने लालू के इस कदम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस मामले में कोर्ट ने लालू को हाजिर होने के लिए आखिरी नोटिस दिया था।
अदालत का फैसला आने के बाद लालू प्रसाद यादव के वकील धीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पीठ ने सभी बातों को सुना और दोनों पक्षों की याचिका को देखते हुए 6,000 रुपये का जुर्माना लेकर उन्हें बरी कर दिया और मामले को निष्पादित कर दिया।
लालू और उनके पायलट ने ये सफाई दी थी कि उनका हेलिकॉप्टर रास्ते से भटक गया था, जिस वजह से हेलीपैड में नहीं उतारा जा सका। हालांकि ने प्रशासन ने उनके इस तर्क को नहीं माना था और कहा था कि ऐसा सिर्फ भीड़ जुटाने के उद्देश्य से किया गया था।