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ITR Filing 2025: आईटीआर फाइल करने से फिर चूक गए? अब आगे क्या, जानिए यहां

By अंजली चौहान | Updated: September 17, 2025 13:13 IST

ITR Filing 2025:यदि आप अभी भी आईटीआर दाखिल करने की नियत तिथि से चूक गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी भी विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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ITR Filing 2025: जिन टैक्सपेयर्स ने 16 सितंबर की आयकर रिटर्न की समय सीमा चूक दी थी, वे अब भी अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। सरकार ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे करदाताओं की सुविधा के लिए 15 सितंबर की मूल समय सीमा से विस्तार प्रदान किया है। हालाँकि, जो लोग विस्तारित तिथि तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए, उनके लिए विलंबित रिटर्न जमा करने का विकल्प अभी भी मौजूद है।

लेट रिटर्न से क्या होगा?

विलंबित रिटर्न को नियत तिथि के बाद दाखिल किए गए आईटीआर के रूप में परिभाषित किया गया है। करदाताओं के पास आकलन वर्ष 2025-26 के लिए विलंबित रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक का समय है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस विकल्प के साथ आय के स्तर के आधार पर कुछ दंड भी जुड़े हैं।

देरी से दाखिल करने पर दंड

विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर धारा 234F के तहत शुल्क लगता है। यदि किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो जुर्माना 5,000 रुपये है। 5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए, विलंब शुल्क 1,000 रुपये तक सीमित है।

समय सीमा चूकने के परिणाम

समय सीमा तक रिटर्न दाखिल न करने पर कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। करदाताओं को धारा 234A, 234B और 234C के तहत विलंब शुल्क और संभावित ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश नुकसानों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, सिवाय गृह संपत्ति के नुकसान और अनवशोषित मूल्यह्रास के। इसके अलावा, विलंबित रिटर्न के कारण कर वापसी की प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है और कर विभाग की जाँच भी बढ़ सकती है।

जिन करदाताओं ने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 की समय सीमा से पहले ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालाँकि विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लग सकता है, लेकिन कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह एक आवश्यक कदम है।

नियत तिथि के बाद विलंबित ITR ऑनलाइन कैसे दाखिल करें?

नियत तिथि के बाद विलंबित ITR ऑनलाइन दाखिल करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका यहां दी गई है:

चरण 1: आधिकारिक आयकर पोर्टल पर जाएं और अपनी जानकारी के साथ लॉगिन करें।

चरण 2: ई-फाइल चुनें, फिर आयकर रिटर्न चुनें और आयकर रिटर्न दाखिल करें पर क्लिक करें।

चरण 3: संबंधित आकलन वर्ष और दाखिल करने का तरीका 'ऑनलाइन' चुनें।

चरण 4: एक नई फाइलिंग शुरू करें और अपनी लागू स्थिति जैसे व्यक्तिगत, HUF आदि पर क्लिक करें।

चरण 5: अपने लिए उपयुक्त ITR फॉर्म चुनें।

चरण 6: अपनी जानकारी सत्यापित करने के लिए 'व्यक्तिगत जानकारी' अनुभाग पर क्लिक करें।

चरण 7: फाइलिंग अनुभाग तक नीचे स्क्रॉल करें और धारा 139(4) चुनें।

चरण 8: संबंधित अनुभागों के अंतर्गत अपनी सभी आय का विवरण घोषित करें और कर भुगतान के लिए आगे बढ़ें।

टॅग्स :ITRआयकर विभागincome tax department
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