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ITR: बिना किसी CA की मदद के खुद से फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, यहां जानें प्रोसेस

By अंजली चौहान | Updated: July 8, 2023 10:24 IST

जुर्माने और आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए तुरंत आयकर रिटर्न दाखिल करें।

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ठळक मुद्दे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना बहुत आसान है बिना सीए की मदद के भी आप आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैंयहां जानें इसका सही प्रोसेस

नई दिल्ली:इनकम टैक्स रिटर्न का नाम सुनते ही हमें ये बड़ा भारी काम लगता है। जब आयकर रिटर्न दाखिल करने का काम आता है तो हम हमेशा इसके लिए किसी सीए की मदद लेते हैं क्योंकि अकेले इसे करने में हमें गलती का डर रहता है।

हालांकि, आयकर रिटर्न दाखिल करना उतना जटिल नहीं है जितना लगता है।  आप खुद भी इसे दाखिल कर सकते हैं वो भी बिना किसी सीए की मदद के। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है, करदाताओं के पास प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 जुलाई तक का समय है।

ऐसे में जुलाई महीने का एक हफ्ता लगभग बीत चुका है और तीन हफ्ते आपके पास बचे हुए हैं। ऐसे में आखिरी समय में जल्दबाजी से आयकर रिटर्न दाखिल करने से अच्छा है आप इसे पहले ही कर लें। 

सरकार ने फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, AIS और TIS जैसे दस्तावेज़ पेश करके प्रक्रिया को आसान बना दिया है। थोड़े से प्रयास से आप घर बैठे कुछ आसान चरणों में आराम से अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त करने और भारी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

आइए बताते हैं आपको खुद से आयकर रिटर्न दाखिल करने का पूरा प्रोसेस

1- सबसे पहले आप अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। 

2- अगर आपके पास पहले से ही एक खाता है तो लॉग इन करें और अगर ऐसा नहीं है तो रजिस्टर करें। 

3- इसके बाद होमपेज पर आईटीआर रिटर्न दाखिल करने का ऑप्शन आपको दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। 

4- इसके बाद, उचित मूल्यांकन वर्ष का चयन करें और ऑनलाइन फाइलिंग के लिए व्यक्तिगत(इंडिविजुअल)  विकल्प पर जाएं।

5- सबसे जरूरी कदम सही फॉर्म का चयन करना है। यदि आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं, तो आईटीआर-1 फॉर्म चुनें, जो प्रासंगिक विवरणों से पहले से भरा होगा।

आप अपनी वेतन पर्ची, फॉर्म 16 और एआईएस के साथ डेटा को सत्यापित कर सकते हैं। रिटर्न का दावा करने से पहले अपने बैंक खाते के विवरण की सटीकता की दोबारा जांच करें।

6- क्रॉस-चेकिंग के बाद, अपना आईटीआर जमा करें और सुनिश्चित करें कि यह ई-सत्यापित है। 

जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग आम तौर पर 3-4 सप्ताह के भीतर आईटीआर संसाधित करता है। आप पावती संख्या का उपयोग करके किसी भी समय ऑनलाइन स्थिति की जांच कर सकते हैं। 

(नोट- अगर आपको अकेले दिक्कत हो रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप सीए से बात कर सकते हैं।)

टॅग्स :इनकम टैक्स रिटर्नITRपर्सनल फाइनेंसमनी
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