कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम अब कोर्ट में अपने जमा किए 20 करोजड रुपए वापस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम द्वारा दर्ज कराए गए याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। कार्ति चिदंबरम ने विदेश जाने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट में 20 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह राशि आईएनएक्स मीडिया केस में जमा करवाए थे।
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। अदालत ने दोनों को आरोपमुक्त करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। यह मामला मुत्तुकाडु के पास जमीन बेचने से मिले 1.35 करोड़ रुपये नकद का कथित रूप से प्रकट नहीं करने से जुड़ा है।
जमीन पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि ने बेची थी। दोनों के अधिवक्ता एन. आर. आर. अर्जुन नटराजन ने ‘‘श्रीमती और श्री कार्ति पी. चिदंबरम की ओर से जारी बयान’’ में कहा कि जमीन बिक्री में कोई नकदी प्राप्त नहीं हुई।
उन्होंने कहा, ‘‘आयकर विभाग की यह शिकायत पुन:आकलन की नोटिस पर आधारित है। आयकर विभाग की पुन:आकलन प्रक्रिया 31 दिसंबर, 2019 को शुरु हुई है। आकलन या मांग पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। ऐसे में कानून की नजर में इस शिकायत का कोई अस्तित्व नहीं है।’’