INX Media Case: पी चिदंबरम को राहत नहीं, कोर्ट ने CBI हिरासत 5 सितंबर तक जारी रखने का दिया आदेश
By भाषा | Published: September 3, 2019 03:08 PM2019-09-03T15:08:10+5:302019-09-03T15:08:10+5:30
आईएनएक्स मीडिया (INX Media)घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम फिलहाल सीबीआई हिरासत में हैं।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पांच सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे।
शीर्ष अदालत ने चिदंबरम के वकील से कहा कि फिलहाल वह निचली अदालत में सोमवार को दायर अंतरिम जमानत याचिका पर पांच सितंबर तक जोर नहीं दें। इस याचिका पर निचली अदालत में आज ही सुनवाई होनी है।
न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर पांच सितंबर को सुनवाई की जायेगी।
पीठ ने इस मामले को पांच सितंबर के लिये सूचीबद्ध करते हुये कहा ‘‘हम इस बात के प्रति सजग हैं कि हमें संबंधित निचली अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं छीनना चाहिए।’’
कार्ति पर आईएनएक्स को फायदा पहुंचाने का आरोप
पी चिंदबरम यूपीए सरकार में होम और वित्त मंत्री थे। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि एक निजी कंपनी (जिसपर पी चिंदबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति का कंट्रोल था ) उसे इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के मीडिया हाउस से फंड ट्रांसफर हुआ था। सीबीआई ने इस मामले में कार्ति और चार लोगों के खिलाफ समन जारी किया था। इसके साथ ही कार्ति और आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के मुताबिक कार्ति ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आईएनएक्स को फॉरेन डयरेक्ट इनवेस्टमेट क्लीयरेंस हालिस करने में मदद की थी।
इधर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि आईएनएक्स मीडिया लगातार निवेश की शर्तों का उल्लंघन किया गया। 305 करोड़ विदेशी निवेश आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में करवाए गए। जबकि उन्हें विदेश निवेश की अनुमति सिर्फ 4.62 करोड़ रुपये की ही थी।