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INX Media case: सीबीआई ने अदालत से कहा- पी चिदंबरम को जमानत देने से भ्रष्टाचार के मामलों में गलत परिपाटी तय होगी

By रोहित कुमार पोरवाल | Updated: September 20, 2019 18:02 IST

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में आरोपी पू्र्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध जताया।

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ठळक मुद्देआईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका को लेकर सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध जताया है।सीबीआई ने अदालत से कहा कि चिदंबरम को जमानत देने से भ्रष्टाचार के मामलों में गलत परिपाटी तय होगी

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध जताया। शुक्रवार (20 सितंबर) को सीबाआई ने अदालत से कहा, ''चिदंबरम को जमानत देने से भ्रष्टाचार के मामलों में गलत परिपाटी तय होगी, यह जन विश्वास से धोखे का एक स्पष्ट मामला है।" दरअसल, 23 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है।

चिदंबरम अभी दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में बंद हैं। गुरुवार (19 सितंबर) को दिल्ली की एक अदालत ने चिदंबरम की नियायिक हिरासत की अवधि तीन अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी थी। दरअसल, चिदंबरम की 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर सीबीआई ने उन्हें अदालत में पेश किया था। सीबीआई ने कांग्रेस नेता की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। 

मामले पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने कहा था, ‘‘इस अदालत ने पुलिस हिरासत और फिर न्यायिक हिरासत के आधार पर विचार किया और उसके अनुसार रिमांड दे दी। अभी तक हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। जांच अब भी चल रही है। आरोपी पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन कर चुके हैं। इसलिए इस अदालत की समझ के अनुसार आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ानी होगी। उसी अनुसार न्यायिक हिरासत तीन अक्टूबर तक बढ़ाई जाती है।’’

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