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CBI की अर्जी ने तेजस्वी यादव की बढ़ाई मुश्किलें, IRCTC घोटाला मामले में अदालत में पेश होने का निर्देश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 28, 2022 13:32 IST

तेजस्वी यादव के वकील को जवाब के लिए समय देते हुए विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने राजद नेता को 18 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

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ठळक मुद्दे अदालत ने मामले में तेजस्वी यादव को अक्तूबर 2018 में जमानत दी थी। आईआरसीटीसी के दो होटलों को एक निजी फर्म को परिचालन अनुबंध देने के मामले में अनियमितता से जुड़ा है मामला।

नयी दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को उनकी जमानत को रद्द करने की सीबीआई की अर्जी पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

तेजस्वी यादव के वकील को जवाब के लिए समय देते हुए विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने राजद नेता को 18 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। इससे पहले अदालत ने जांच एजेंसी की अर्जी पर यादव को 17 सितंबर को एक नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था।

गौरतलब है कि अदालत ने यादव को अक्तूबर 2018 में जमानत दी थी। यह जमानत उन्हें आईआरसीटीसी के दो होटलों को एक निजी फर्म को परिचालन अनुबंध देने के मामले में कथित अनियमितता से जुड़े मामले में यादव के नाम जारी सम्मन पर उनके अदालत में पेश होने के बाद प्रदान की गयी। 

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