लॉकडाउन में शराब बिक्री को मिली छूट के बाद दुकानों पर उमड़ी लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। शराब खरीदने वालों की उंगली पर स्याही लगाई जा रही है। खरीदारों का नाम-पता लिखकर उन्हें शराब दी जा रही है। शराब खरीदने वालों की उंगली पर स्याही लगाने का मामला मध्यप्रदेश के होशंगाबाद में सामने आया है। इस कदम पर प्रशासन ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण की स्थिति में आगे जरूरत पड़े तो लोगों की पहचान आसानी से हो सके। जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि कोरोना वायरस से जंग जीती जा सके इसलिए लोगों का नाम-पता नोट करने के अलावा उनकी उंगलियों पर स्याही लगाई जा रही है।
बता दें कि तकरीबन डेढ़ महीने बाद जब शराब की दुकानें खुलीं तो भारी संख्या में लोगों की भीड़ दुकानों पर पहुंच गई। इस दौरान ज्यादातर जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर दिया गया। एक-एक किलोमीटर लंबी लाइन और धक्का-मुक्की के माहौल से प्रशासन और पुलिस विभाग हलकान रहे। आबकारी विभाग सहित पुलिस प्रशासन ने शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए गोले बनवाए, उसका भी असर देखने को नहीं मिल रहा था। इसके बाद खबरों ने जोर पकड़ा था कि लोगों की उंगलियों पर स्याही लगाकर उन्हें शराब दी जाएगी, लेकिन इसकी पुष्टि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं की थी।
मध्यप्रदेश के होशंगाबाद में स्याही लगाकर शराब देने के बाद लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। अभी यह भी साफ नहीं हो सका है कि इस जिले की तरह अन्य जगहों पर भी स्याही लगाकर शराब दी जाएगी या नहीं। होशंगाबाद में शराब लेने आये व्यक्तियों के नाम रजिस्टर में नोट किये जा रहे थे और उनके उंगलियों में चुनाव के समय प्रयोग की जाने वाली स्याही भी लगाई जा रही थी। प्रशासन के इस कदम से लोगों के मन में डर पैदा हो गया है कि भविष्य में उनकी डिटेल्स का हवाला देकर उन्हें सरकार की ओर से दी जा रही जरूरी सुविधाओं से अलग न कर दिया जाए।
पंजाब में शराब की होम डिलीवरी
पंजाब आबकारी एवं कराधान विभाग ने राज्य में शराब के ठेके खोले जाने के संबंध में बुधवार को एक आदेश जारी किया, जिसके बाद राज्य में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया शराब के ठेके केवल उतने ही वक्त के लिए खुलेंगे, जितने वक्त के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। यह वक्त सुबह नौ बजे से अपराह्न एक बजे तक है। आदेश में कहा गया है कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शराब घर तक पहुंचाने के समय के बारे में उपायुक्तों से विचार-विमर्श के बाद निर्णय लेंगे। आदेश में कहा गया है कि पंजाब आबकारी अधिनियम,1914 एवं आबकारी नियम में हालांकि शराब घर तक पहुंचाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सामाजिक दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।