लाइव न्यूज़ :

हिंदू सेना ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट सर्वे के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका को की खारिज करने की मांग

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: May 17, 2022 20:12 IST

हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने आवेदन में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी मंदिर प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत आते हैं और संविधान की धारा 4 (3) (1) के अनुसार इसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से छूट मिलती है।

Open in App
ठळक मुद्देहिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर गिरवाकर वहां मस्जिद बनवा दीगिराये गये मंदिर के अवशेष नींव, खंभों और मस्जिद के पिछले हिस्से में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता हैज्ञानवापी मस्जिद को धारा 4 (3) (1) के अनुसार 'प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991' से छूट मिलती है

दिल्ली:ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उसके पीछे-पीछे हिंदू सेना ने भी सर्वोच्च न्यायालय की दरवाजा खटखटा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने मंगलवार को मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका के विरोध में हस्तक्षेप आवेदन दायर करके अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज करने की मांग की है।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके वाराणसी कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कराये जा रहे वीडियो सर्वे को रोकने की चुनौती दी गई थी।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति मामले में आज हुई सुनवाई के साथ हिंदू सेना की ओर से वकील बरुन कुमार सिन्हा ने भी इसे खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर दिया।

हिंदू सेना की ओर से दिये आवेदन में कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी मंदिर प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत आते हैं और संविधान की धारा 4 (3) (1) के अनुसार इसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से छूट मिलती है।

इसके साथ ही हिंदू सेना की ओर से आवेदन में यह भी कहा गया है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने विवादित स्थल पर काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर उसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। पुराने मंदिर के अवशेष नींव, खंभों और मस्जिद के पिछले हिस्से में स्पष्ट देखा जा सकता है।

वहीं आज अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं। हम वाराणसी कोर्ट को आदेश दे रहे हैं कि मस्जिद परिसर में जहां शिवलिंग मिला है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन इसके साथ ही मुस्लिम लोगों को नमाज पढ़ने की भी आजादी होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 मई को तारीख दे दी। 

टॅग्स :ज्ञानवापी मस्जिदसुप्रीम कोर्टHindu Senaवाराणसी
Open in App

संबंधित खबरें

भारतअल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड केस से अलग हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन, आखिर कारण

ज़रा हटकेबनारस में सीएम यादव श्री राम भंडार में रुके और कचौड़ी, पूरी राम भाजी और जलेबी का स्वाद लिया?, वीडियो

भारतवाराणसी का रोम-रोम हुआ रोमांचित, दर्शकों ने देखा कैसा था सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन, देखें Photos

क्राइम अलर्टमालदा में 7 न्यायिक अधिकारी को बनाया बंधक?, बागडोगरा हवाई अड्डे से मुख्य आरोपी अधिवक्ता मोफक्करुल इस्लाम अरेस्ट, अब तक 35 अरेस्ट, वीडियो

भारत7 न्यायिक अधिकारी और 9 घंटे तक बंधक?, मतदाता सूची से नाम हटाने पर बवाल, सीजीआई सूर्यकांत ने कहा-रात 2 बजे से निगरानी कर रहा?

भारत अधिक खबरें

भारतबारामती विधानसभा उपचुनावः सीएम फडणवीस की बात नहीं मानी?, कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ आकाश मोरे को चुनाव मैदान में उतारा

भारतUP की महिला ने रचा इतिहास! 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनीं

भारतLadki Bahin Yojana Row: महाराष्ट्र में 71 लाख महिलाएं अयोग्य घोषित, विपक्ष ने किया दावा, सरकार की जवाबदेही पर उठाए सवाल

भारतयूपी बोर्ड ने 2026-27 के लिए कक्षा 9 से 12 तक NCERT और अधिकृत पुस्तकें अनिवार्य कीं

भारतपाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ के कोलकाता पर हमले की धमकी वाले बयान पर सोशल मीडिया पर 'धुरंधर' अंदाज़ में आई प्रतिक्रिया