परमबीर सिंह से संबंधित वसूली मामले में आरोपी को भगोड़ा घोषित करने का आदेश उच्च न्यायालय ने खारिज किया
By भाषा | Updated: December 1, 2021 19:49 IST2021-12-01T19:49:56+5:302021-12-01T19:49:56+5:30

परमबीर सिंह से संबंधित वसूली मामले में आरोपी को भगोड़ा घोषित करने का आदेश उच्च न्यायालय ने खारिज किया
मुंबई, एक दिसंबर बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को विनय सिंह के खिलाफ जारी आदेश को खारिज कर दिया। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज वसूली के एक मामले में वह सह आरोपी है।
न्यायमूर्ति एस. के. शिंदे ने विनय सिह को ‘भगोड़ा’ घोषित करने संबंधी आदेश खारिज किया। सिंह के वकील अनिकेत निगम ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तय नियमों के अनुसार यह घोषणा नहीं की गई है।
वकील ने कहा, ‘‘कानून के अनुसार आरोपी को भगोड़ा घोषित करने से पहले 30 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया।’’
निकम ने अदालत से कहा कि जब मामला दर्ज किया गया तो विनय सिंह ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग की थी जिससे सत्र अदालत ने इंकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
वकील ने कहा कि इस बीच पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देकर आरोपी को अपराधी घोषित करने का आग्रह किया।
मजिस्ट्रेट ने 17 नवंबर को परमबीर सिंह, विनय सिंह और रियाज भट को भगोड़ा घोषित कर दिया था।
यह मामला होटल व्यवसायी बिमल अग्रवाल की शिकायत पर आधारित है जिन्होंने आरोप लगाया कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने महानगर के तत्कालीन पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह एवं अन्य के साथ मिलकर उनसे जबरन 11.92 लाख रुपये वसूले ताकि उनके दो रेस्तरां-बार का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे।
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