लाइव न्यूज़ :

उच्च न्यायालय ने ताहिर हुसैन को अयोग्य ठहराने के ईडीएमसी के फैसले पर लगाई रोक

By भाषा | Updated: November 6, 2020 18:53 IST

Open in App

नयी दिल्ली, छह नवम्बर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के निलंबित नेता ताहिर हुसैन को नगरपालिका निकाय के पार्षद के रूप में आयोग्य ठहराने के पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

हुसैन को उत्तर-पूर्व दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने ईडीएमसी के फैसले के खिलाफ ताहिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

अदालत ने इसके साथ ही निगम को नोटिस जारी किया। निगम को इस नोटिस का जवाब अगले साल 17 मार्च तक देना है। निगम की ओर से उसके स्थाई वकील गौरांग कंठ उपस्थित थे।

हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद, वकील रिज़वान और अनुपम श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि ईडीएमसी का फैसला 'मनमाना, अवैध और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था'' और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

याचिका में ईडीएमसी के 20 अगस्त के उस पत्र को भी चुनौती दी गई, जिसमें ताहिर को जनवरी, फरवरी, जून और जुलाई में हुई सदन की बैठकों में शामिल नहीं होने के कारण पार्षद के तौर पर उनकी ''सीट रिक्त किए जाने'' का प्रस्ताव किया गया था।

याचिका के मुताबिक, 20 अगस्त के प्रस्ताव को निगम ने 26 अगस्त को मंजूरी दी।

याचिका में दलील दी गई है कि हुसैन को दंगों से संबंधित मामले में पांच मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है।

इसमें कहा गया कि इसके बाद हुई बैठकों को लेकर हुसैन को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। ऐसे में वह बैठक में शामिल होने संबंधी मंजूरी के लिए अदालत नहीं जा सकते थे।

पार्षद की ओर से उनकी पत्नी ने याचिका दायर की है।

याचिका में यह भी दलील दी गई कि दिल्ली नगर निगम कानून के तहत प्रत्येक बैठक से 72 घंटे पहले सभी पाषर्दों को नोटिस दिया जाता है।

ईडीएमसी की ओर से पेश कंठ ने बताया कि उन्होंने अदालत के समक्ष दलील दी कि हुसैन निगम की जनवरी, फरवरी, जून और जुलाई में हुई बैठकों में अनुपस्थित रहे जबकि कोविड-19 महामारी के कारण मार्च, अप्रैल और मई 2020 में बैठक आयोजित नहीं की गई।

ईडीएमसी ने ताहिर को कथित तौर पर बिना सूचना के सदन की लगातार तीन बैठकों में शामिल नहीं होने के कारण पार्षद के तौर पर अयोग्य ठहराया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

क्रिकेटNew Zealand vs West Indies, 1st Test: 72 पर 4 विकेट और 457 रन बनाकर मैच ड्रा?, जस्टिन ग्रीव्स ने खेली कमाल की पारी, 388 गेंद, 206 रन और 19 चौके

भारत‘सिटीजन सर्विस पोर्टल’ की शुरुआत, आम जनता को घर बैठे डिजिटल सुविधाएं, समय, ऊर्जा और धन की बचत

भारतआखिर गरीब पर ही कार्रवाई क्यों?, सरकारी जमीन पर अमीर लोग का कब्जा, बुलडोजर एक्शन को लेकर जीतन राम मांझी नाखुश और सम्राट चौधरी से खफा

भारतलालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पर ₹356000 बकाया?, निजी आवास का बिजली कनेक्शन पिछले 3 साल से बकाया राशि के बावजूद चालू

क्राइम अलर्ट20 साल की नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या, पिता ने कहा-महेंद्रगढ़ के उपेंद्र कुमार ने बेटी का अपहरण कर किया दुष्कर्म और लाडो को मार डाला

भारत अधिक खबरें

भारत2026 विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में हलचल, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला, हुमायूं कबीर ने धर्मगुरुओं के साथ मिलकर फीता काटा, वीडियो

भारतमहाराष्ट्र महागठबंधन सरकारः चुनाव से चुनाव तक ही बीता पहला साल

भारतHardoi Fire: हरदोई में फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद

भारतबाबासाहब ने मंत्री पद छोड़ते ही तुरंत खाली किया था बंगला

भारतWest Bengal: मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी शैली की मस्जिद’ के शिलान्यास को देखते हुए हाई अलर्ट, सुरक्षा कड़ी