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Hemant Soren live: 28 फरवरी को सुनवाई पूरी, 66 दिन बाद फैसला, पूर्व सीएम सोरेन को झटका, गिरफ्तारी-रिमांड को गलत बताने वाली याचिका खारिज

By एस पी सिन्हा | Updated: May 3, 2024 13:45 IST

Hemant Soren Latest News: याचिका पर हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और 66 दिन बाद कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।  

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ठळक मुद्देमामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश नवनीत कुमार की बेंच में हुई।हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड को गलत बताने वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह शेड्यूल ऑफिस का केस नहीं है।

Hemant Soren Latest News: जमीन घोटाला और मनी लांड्रिंग मामले में जेल में कैद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड को गलत बताने वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश नवनीत कुमार की बेंच में हुई। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और 66 दिन बाद कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। 

इस याचिका पर बहस के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह शेड्यूल ऑफिस का केस नहीं है। हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता। जिस साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके किसी भी दस्तावेज में उनका नाम है ही नहीं।

कुछ लोगों ने कह दिया कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है और इसी पर विश्वास करते हुए ईडी जांच कर रही है। इस केस में सोरेन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। दूसरी तरफ ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि हेमंत सोरेन की इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत हैं।

उन्होंने रांची के बड़गाईं अंचल में साढ़े आठ एकड़ जमीन पर राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप के सहयोग से कब्जा कर रखा था। इस पर बैंक्वेट हॉल बनाने की तैयारी थी, जिसका नक्शा उनके करीबी विनोद सिंह ने हेमंत सोरेन को व्हाट्सएप पर शेयर भी किया था।

वहीं, हेमंत सोरेन की ओर से अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए जमानत याचिका दायर कर औपबंधिक जमानत मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें अनुमति प्रदान कर दी है। अब वह अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में भाग ले सकेंगे।

टॅग्स :हेमंत सोरेनझारखंडहाई कोर्ट
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