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Hassan Seat Lok Sabha Exit Poll Result 2024: हासन सीट पर जीत सकते हैं सांसद प्रज्वल रेवन्ना!, इंडिया टुडे-एक्सिस माइ इंडिया के सर्वे में खुलासा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 1, 2024 19:27 IST

Hassan Seat Lok Sabha Exit Poll Result 2024 Live: इंडिया टुडे-एक्सिस माइ इंडिया के सर्वे के मुताबिक प्रज्वल फिर से हासन सीट पर जीत सकते हैं। वोटिंग के बाद कई वीडिय़ो वायरल हुआ था।

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ठळक मुद्देHassan Seat Lok Sabha Exit Poll Result 2024 Live: प्रज्वल के खिलाफ कई सबूत हैं और उन्होंने पुलिस हिरासत का अनुरोध किया।Hassan Seat Lok Sabha Exit Poll Result 2024 Live: अभियोजक अशोक नाइक ने प्रज्वल को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का अनुरोध किया।Hassan Seat Lok Sabha Exit Poll Result 2024 Live: प्रज्वल के वकील की आपत्ति पर सुनवाई के बाद उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया।

Hassan Seat Lok Sabha Exit Poll Result 2024 Live: बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता एवं सांसद प्रज्वल रेवन्ना को छह जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते 33 वर्षीय प्रज्वल को शुक्रवार तड़के जर्मनी के म्यूनिख से लौटने के बाद गिरफ्तार किया गया था। कई महिलाओं के कथित यौन शोषण के वीडियो सामने आने के बाद हासन से सांसद प्रज्वल जर्मनी चले गए थे। इंडिया टुडे-एक्सिस माइ इंडिया के सर्वे के मुताबिक प्रज्वल फिर से हासन सीट पर जीत सकते हैं। वोटिंग के बाद कई वीडिय़ो वायरल हुआ था।

प्रज्वल पर कई महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। प्रज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) उनसे पूछताछ करेगा। एसआईटी ने मेडिकल जांच के बाद प्रज्वल को अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के.एन. शिवकुमार ने रिमांड अर्जी और प्रज्वल के वकील की आपत्ति पर सुनवाई के बाद उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया। एसआईटी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अशोक नाइक ने प्रज्वल को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का अनुरोध किया।

प्रज्वल के वकील अरुण जी. ने कहा कि पांच मई तक उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज प्रारंभिक प्राथमिकी में बलात्कार का कोई आरोप नहीं था, ऐसे में पुलिस हिरासत की मांग नहीं की जा सकती है। नाइक ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रज्वल के खिलाफ कई सबूत हैं और उन्होंने पुलिस हिरासत का अनुरोध किया।

अरुण ने कहा कि पूछताछ के लिए एक दिन की पुलिस हिरासत पर्याप्त है और उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि प्रज्वल को एक दिन से अधिक की रिमांड पर नहीं भेजा जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश शिवकुमार ने आदेश सुरक्षित रख लिया और एक घंटे के बाद प्रज्वल को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

इस बीच, एसआईटी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में प्रज्वल के पिता एवं जद (एस) विधायक एच.डी. रेवन्ना की अपहरण मामले में जमानत रद्द करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति कृष्ण दीक्षित की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। सत्र अदालत ने एच.डी. रेवन्ना को जमानत दी थी। यह मामला एक महिला के अपहरण से जुड़ा है।

टॅग्स :एग्जिट पोल्सकर्नाटक लोकसभा चुनाव २०२४BJPजनता दल (सेकुलर)
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