हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका, निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाई

By विशाल कुमार | Published: February 3, 2022 03:32 PM2022-02-03T15:32:43+5:302022-02-03T15:34:02+5:30

गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा दायर मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता ने पहले दलील दी थी कि हरियाणा सन्स ऑफ द सॉयल की नीति पेश करके निजी क्षेत्र में आरक्षण बनाना चाहता है, जो नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका, निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाई

Highlightsइस मामले में हाईकोर्ट एक विस्तृत आदेश बाद में जारी करेगा।फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और हरियाणा के अन्य संघों द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित।

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य के निवासियों के लिए उद्योगों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगा दी। इस मामले में हाईकोर्ट एक विस्तृत आदेश बाद में जारी करेगा। यह आदेश फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और हरियाणा के अन्य संघों द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया है।

गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा दायर मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता ने पहले दलील दी थी कि हरियाणा सन्स ऑफ द सॉयल की नीति पेश करके निजी क्षेत्र में आरक्षण बनाना चाहता है, जो नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

यह भी तर्क दिया गया था कि निजी क्षेत्र की नौकरियां विशुद्ध रूप से उन कर्मचारियों के कौशल और विश्लेषणात्मक दिमाग पर आधारित होती हैं जो भारत के नागरिक हैं और भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने के लिए उनकी शिक्षा के आधार पर संवैधानिक अधिकार रखते हैं।

15 जनवरी, 2022 से हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित कानून के तहत निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन प्रदान करते हैं।

इसमें निजी कंपनियां, सोसायटियां, राज्यों की ट्रस्ट औऱ पार्टनरशिप कंपनियां शामिल हैं।

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