हरियाणा ने सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर लगी रोक बुधवार शाम तक बढ़ाई
By भाषा | Updated: February 2, 2021 21:20 IST2021-02-02T21:20:11+5:302021-02-02T21:20:11+5:30

हरियाणा ने सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर लगी रोक बुधवार शाम तक बढ़ाई
चंडीगढ़, दो फरवरी हरियाणा सरकार ने मंगलवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर लगी रोक को बुधवार शाम पांच बजे तक बढ़ा दिया। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
एक सरकारी बयान में यहां बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में मोबाइल इंटरनेट (2जी/3 जी/ 4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस) तथा मोबाइल नेटवर्क पर उपलब्ध डोंगल सेवा पर लगी रोक को तीन फरवरी शाम पांच बजे तक बढ़ा दिया है। ये रोक एक साथ बहुत सारे (बल्क) एसएमएस भेजने पर भी लागू रहेगी।
बयान में कहा गया है कि इस रोक में सामान्य फोन सेवा शामिल नहीं हैं। बयान के मुताबिक, इन सात जिलों में शांति और लोक व्यवस्था में किसी बाधा को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होता है।
उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने पहले 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी थी और बाद में इस रोक को उन स्थानों पर जारी रखा जहां राज्य में किसानों ने प्रदर्शन किया था।
किसानों ने इन पाबंदियों के खिलाफ मंगलवार को जींद में नरवाना के पास खातकर के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरूद्ध कर दिया था।
एक खाप के नेता आज़ाद सिंह पलवा ने कहा कि इंटरनेट सेवा पर रोक से कई वर्गों को परेशानी हो रही है, खासकर छात्रों को।
उन्होंने कहा, “ विद्यार्थियों की अंतिम परीक्षा निकट आ रही है। कई विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इंटरनेट पर रोक से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। “
इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने जींद में पत्रकारों से कहा कि कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक से कार्यालयी काम प्रभावित हुआ है और छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ा है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।