लाइव न्यूज़ :

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर टिप्पणी मामले में बर्खास्त ड्राइवर को राहत, बर्खास्तगी आदेश वापस, जानिए मामला

By बलवंत तक्षक | Updated: January 9, 2021 20:28 IST

सोशल मीडिया पर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर टिप्पणी करने के आरोप में बर्खास्त चालक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हांसी तहसीलदार के चालक पन्ना लाल के बर्खास्तगी आदेश सरकार ने वापस ले लिए हैं.

Open in App
ठळक मुद्देकौशल ने अदालत को बताया कि ड्राइवर की बर्खास्तगी आदेश वापस ले लिए गए हैं.याचिका पर सुनवाई के दौरान राजस्व विभाग के वित आयुक्त संजीव कौशल अदालत में पेश हुए. ड्राइवर पन्ना लाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 15 दिसंबर को जारी उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी.

चंडीगढ़ः हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के बाद बर्खास्त किए हांसी के तहसीलदार के ड्राइवर पन्ना लाल को अदालत का दरवाजा खटखटाने पर खट्टर सरकार को अपने आदेश वापस लेने पड़े हैं.

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राजस्व विभाग के वित आयुक्त संजीव कौशल अदालत में पेश हुए. कौशल ने अदालत को बताया कि ड्राइवर की बर्खास्तगी आदेश वापस ले लिए गए हैं.

इस पर याची के वकील अनिल मेहता ने आशंका जताई कि सेवा में वापस लेने के बाद पन्ना लाल के खिलाफ राजनीतिक भावना से जांच करवा कर कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए अगर कोई जांच होती है तो हिसार जिले से बाहर होनी चाहिए.

इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने कहा कि अभी यह केवल आशंका है, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसे हाईकोर्ट में दोबारा याचिका दायर कर चुनौती दी जा सकती है. ड्राइवर पन्ना लाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 15 दिसंबर को जारी उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसके तहत उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था.

याचिका में पन्ना लाल ने हाईकोर्ट को बताया कि वह आउटसोर्सिंग पालिसी के तहत ड्राइवर के पद पर कार्यरत था. जिस पोस्ट को आधार बनाकर उसे नौकरी से निकाला गया, वह दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री बनने से पहले की, एक पुरानी पोस्ट है.

उसे कोई नोटिस दिए बगैर और बिना जांच के ही सीधे आदेश जारी कर बर्खास्त कर दिया गया है. हाईकोर्ट से पन्ना लाल ने आग्रह किया था कि उसके बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा कर उसे बहाल किया जाए. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न इस आदेश पर रोक लगा दी जाए?

टॅग्स :हरियाणामनोहर लाल खट्टरदुष्यंत चौटालाजननायक जनता पार्टीभारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)हाई कोर्टचंडीगढ़
Open in App

संबंधित खबरें

भारतचंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय के बाहर ग्रेनेड फेंका, 2 लोगों की तलाश में पुलिस?, वीडियो

भारतएक शांत दिखने वाली विदाई से हुई भारी क्षति!

क्राइम अलर्टइस्लाम धर्म अपनाओ?, मना करने पर जहीर ने कई दिन तक बंधक बनाकर नर्स से किया रेप, आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी

भारत'पत्नी के साथ ‘अप्राकृतिक यौन संबंध’ के लिए पति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता', एमपी हाईकोर्ट का फैसला

भारत63 अधिकारी यहां से वहां?, हरियाणा में बड़ा फेरबदल, रवि प्रकाश गुप्ता की जगह गीता भारती होंगी हिसार मंडल आयुक्त, देखिए पूरी लिस्ट

भारत अधिक खबरें

भारतवाराणसी का रोम-रोम हुआ रोमांचित, दर्शकों ने देखा कैसा था सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन, देखें Photos

भारतराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीः उत्तरार्द्ध में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष

भारतदिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में महसूस हुए भूकंप के झटके, अफगानिस्तान में आया भूकंप

भारतकेंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रीनविच मीन टाईम को महाकाल स्टेंडर्ड टाईम में बदलने पर दिया जोर

भारतदलित समुदाय के 22 फीसदी वोट पर जमीन अखिलेश की निगाह , 14 अप्रैल पर अंबेडकर जयंती पर गांव-गांव में करेगी कार्यक्रम