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हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर टिप्पणी मामले में बर्खास्त ड्राइवर को राहत, बर्खास्तगी आदेश वापस, जानिए मामला

By बलवंत तक्षक | Updated: January 9, 2021 20:28 IST

सोशल मीडिया पर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर टिप्पणी करने के आरोप में बर्खास्त चालक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हांसी तहसीलदार के चालक पन्ना लाल के बर्खास्तगी आदेश सरकार ने वापस ले लिए हैं.

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ठळक मुद्देकौशल ने अदालत को बताया कि ड्राइवर की बर्खास्तगी आदेश वापस ले लिए गए हैं.याचिका पर सुनवाई के दौरान राजस्व विभाग के वित आयुक्त संजीव कौशल अदालत में पेश हुए. ड्राइवर पन्ना लाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 15 दिसंबर को जारी उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी.

चंडीगढ़ः हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के बाद बर्खास्त किए हांसी के तहसीलदार के ड्राइवर पन्ना लाल को अदालत का दरवाजा खटखटाने पर खट्टर सरकार को अपने आदेश वापस लेने पड़े हैं.

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राजस्व विभाग के वित आयुक्त संजीव कौशल अदालत में पेश हुए. कौशल ने अदालत को बताया कि ड्राइवर की बर्खास्तगी आदेश वापस ले लिए गए हैं.

इस पर याची के वकील अनिल मेहता ने आशंका जताई कि सेवा में वापस लेने के बाद पन्ना लाल के खिलाफ राजनीतिक भावना से जांच करवा कर कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए अगर कोई जांच होती है तो हिसार जिले से बाहर होनी चाहिए.

इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने कहा कि अभी यह केवल आशंका है, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसे हाईकोर्ट में दोबारा याचिका दायर कर चुनौती दी जा सकती है. ड्राइवर पन्ना लाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 15 दिसंबर को जारी उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसके तहत उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था.

याचिका में पन्ना लाल ने हाईकोर्ट को बताया कि वह आउटसोर्सिंग पालिसी के तहत ड्राइवर के पद पर कार्यरत था. जिस पोस्ट को आधार बनाकर उसे नौकरी से निकाला गया, वह दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री बनने से पहले की, एक पुरानी पोस्ट है.

उसे कोई नोटिस दिए बगैर और बिना जांच के ही सीधे आदेश जारी कर बर्खास्त कर दिया गया है. हाईकोर्ट से पन्ना लाल ने आग्रह किया था कि उसके बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा कर उसे बहाल किया जाए. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न इस आदेश पर रोक लगा दी जाए?

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