हनुमान चालीसा विवाद: मुंबई पुलिस ने राणा दंपति की जमानत रद्द करने की मांग की, कोर्ट से जमानत की शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की
By विशाल कुमार | Published: May 9, 2022 02:46 PM2022-05-09T14:46:02+5:302022-05-09T14:49:22+5:30
मुंबई पुलिस ने जमानत शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए सांसद नवनीत राणा और उनके पति और विधायक रवि राणा की जमानत रद्द करने की मांग की। एक विशेष अदालत ने बुधवार को दोनों को जमानत दे दी थी और प्रत्येक को 50,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया था।
मुंबई:मुंबई पुलिस ने सोमवार को एक विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया और सांसद नवनीत राणा और उनके पति और विधायक रवि राणा को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की, जिन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर हुए विवाद के मद्देनजर देशद्रोह सहित कई आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने जमानत शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए उनकी जमानत रद्द करने की मांग की। एक विशेष अदालत ने बुधवार को दोनों को जमानत दे दी थी और प्रत्येक को 50,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया था।
उनके वकीलों ने जमानत की व्यवस्था होने तक दो सप्ताह के लिए अनंतिम नकद जमानत पर उनकी रिहाई की मांग की थी।
खार पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक के माध्यम से राज्य द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि दंपति ने मामले के बारे में मीडिया से बात करने पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया है और आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस तरह की शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
पुलिस ने दावा किया कि उल्लंघन को देखते हुए आरोपी को दी गई जमानत स्वतः रद्द हो जाती है और आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने और उन्हें हिरासत में लेने का आदेश देने की मांग की।
जमानत देते हुए अदालत ने कहा था कि जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक इस तरह के किसी अपराध को अंजाम ना दे और मामले से संबंधित किसी भी विषय पर मीडिया से बात ना करें।