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ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर पर एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार

By रुस्तम राणा | Updated: August 4, 2023 16:31 IST

वाराणसी अदालत द्वारा 21 जुलाई को फैसला सुनाए जाने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण का रास्ता साफ करने के बाद याचिका दायर की गई थी।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कियायाचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मस्जिद परिसर के सर्वे वाले आदेश को चुनौती दी गई थीएएसआई की एक टीम शुक्रवार सुबह मस्जिद परिसर में पहुंची और परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया

Gyanvapi Mosque Survey: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी परिसर (वजुखाना को छोड़कर) का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी।

वाराणसी अदालत द्वारा 21 जुलाई को फैसला सुनाए जाने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण का रास्ता साफ करने के बाद याचिका दायर की गई थी। एएसआई की एक टीम शुक्रवार सुबह मस्जिद परिसर में पहुंची और परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया। वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी मस्जिद समिति की ओर से पेश हुए।

कानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार, मस्जिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह एक अंतरिम आदेश है। हमें इस स्तर पर हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? हम आयुक्त की रिपोर्ट पर आपकी अन्य सभी आपत्तियों को खुला रखेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह स्वीकार्य है या इस पर भरोसा किया जाना चाहिए।" इस पर...इस पर बहस की जा सकती है।" "यह सर्वेक्षण एक रिपोर्ट के रूप में होगा। कल, यदि आप रखरखाव में सफल हो जाते हैं, तो यह सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। क्या हम उस स्तर पर हैं जहां अपूरणीय क्षति होगी।"  

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान की दलील के बाद अदालत ने सर्वेक्षण पर अपनी सहमति दी, उन्होंने कहा, "कुछ संकेत और प्रतीक वहां स्पष्ट रूप से देखे गए हैं। इसे वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचाना तर्कसंगत है। हम सभी पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। यदि अदालत सर्वेक्षण की लाइव स्ट्रीम देखना चाहता है, वह देख सकता है।"

24 जुलाई को शीर्ष अदालत द्वारा सर्वेक्षण पर रोक लगाने और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से संपर्क करने की अनुमति देने के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया था। इस बीच, मस्जिद परिसर के आसपास 300 मीटर के दायरे में भारी पुलिस तैनाती के साथ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 

इस बीच, ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं के प्रतीकों की रक्षा करने की याचिका पर शुक्रवार को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। ताजा घटनाक्रम में बौद्ध गुरु सुमित रतन भंते ने दावा किया है कि ज्ञानवापी में मिले त्रिशूल और स्वास्तिक चिह्न बौद्ध धर्म के हैं। गौरतलब है कि यह सर्वेक्षण ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) तकनीक के जरिए किया जा रहा है, जिसमें जमीन में 10 मीटर तक गहराई तक बिना खुदाई किए धातु और अन्य संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

टॅग्स :ज्ञानवापी मस्जिदसुप्रीम कोर्टAllahabad High Court
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