दिल्ली : रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को डेरामुखी राम रहीम सहित हत्या में शामिल अन्य पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है । सभी दोषियों को इस मामले में 12 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी । सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 120 बी के तहत दोषी ठहराया गया है । शुक्रवार को मामले में मुख्य आरोपी डेरामुखी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण कुमार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए । वहीं आरोपी अवतार, जसवीर और सबदिल प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए ।
इस मामले में पहले 26 अगस्त को फैसला सुनाया जाना था लेकिन किन्हीं कारणों से देरी के कारण शुक्रवार को फैसला सुनाया गया, जिसमें रणजीत सिंह की हत्या के आरोप में राम रहीम सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया है । सीबीआई जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत में करीब ढाई घंटे बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया।
दरअसल डेरा में एक साध्वी से कथित बलात्कार का आरोप सामने आने के बाद डेरा के मैनेजर रणजीत सिंह का प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मतभेद बढ़ गए थे । इसके बाद 10 जुलाई, 2002 को कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव में उनके खेतों के पास गोली मार दी गई थी ।
पंचकुला में विशेष सीबीआई अदालत ने 25 अगस्त, 2017 को डेरा प्रमुख को दो साध्वियों से बलात्कार करने का दोषी ठहराया था और 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी । इसी सीबीआई कोर्ट ने 17 जनवरी 2019 को सिरसा के पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में भी उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी । गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है ।
2017 में राम रहीम को सजा मिलने के बाद पंचकूला और सिरसा सहित कई जगहों पर उनके अनुयायियों ने तोड़फोड़ मचा दी , इस तरह की घटनाओं में 30 से लोगों की मौत भी हो चुकी है ।