नए धर्मांतरण रोधी कानून के तहत गुजरात का व्यक्ति मध्य प्रदेश से गिरफ्तार

By भाषा | Updated: June 20, 2021 16:42 IST2021-06-20T16:42:43+5:302021-06-20T16:42:43+5:30

Gujarat man arrested from Madhya Pradesh under new anti-conversion law | नए धर्मांतरण रोधी कानून के तहत गुजरात का व्यक्ति मध्य प्रदेश से गिरफ्तार

नए धर्मांतरण रोधी कानून के तहत गुजरात का व्यक्ति मध्य प्रदेश से गिरफ्तार

वलसाड, 20 जून गुजरात के वलसाड जिले के रहनेवाले 23 वर्षीय एक युवक को पुलिस ने मध्य प्रदेश से धर्मांतरण रोधी नये कानून के तहत गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आरोपी इमरान अंसारी ने वलसाड के वापी शहर से 19 वर्षीय एक लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बाद शादी के इरादे से कथित तौर पर अपहरण किया था।

उसे रविवार को गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम-2021 के तहत गिरफ्तार किया गया। यह क़ानून 15 जून से लागू हुआ है और इसमें शादी के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान है।

वापी कस्बे के पुलिस थाने के निरीक्षक बी एस सरवैया ने बताया कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (अपहरण, शादी के लिए दबाव डालने के इरादे से महिला का अपहरण), धारा 376 (2) (दुष्कर्म) और 506 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि महिला की मां ने 10 जून को बेटी की लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

उन्होंने बताया कि तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी फ़ुटेज की जांच से पता चला कि महिला उसके साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इसके बाद यहां की पुलिस की एक टीम मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से महिला को वापी वापस लाने में सफल रही।

पीड़िता ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे संबंध के जाल में फंसाया और फिर उस पर शादी का दबाव डालने लगा और आरोपी ने पीड़िता को यह भी धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानती है तो वह उसके भाई को जान से मार देगा। अधिकारी ने बताया कि आरोपी पहले ही शादीशुदा है और वह पीड़िता पर शादी का दबाव डाल रहा था और धर्म परिवर्तन को मजबूर कर रहा था।

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Web Title: Gujarat man arrested from Madhya Pradesh under new anti-conversion law

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