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नये मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माने को गुजरात सरकार ने किया कम

By भाषा | Updated: September 11, 2019 02:50 IST

गुजरात सरकार ने दुपहिया वाहनों के मामले में इसे 2000 रूपये और चौपहिया वाहनों के मामले में 3000 रूपये कर दिया गया है।

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 गुजरात सरकार ने हाल में पारित किए गए नए मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित दंड राशि को मंगलवार को कम कर दिया है। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 जुलाई में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसके तहत बढ़ी हुई जुर्माना राशि एक सितंबर से लागू हो गयी ।

हालांकि कुछ राज्यों ने यह कहते हुए इसे टाल दिया कि लोगों को बढ़ाये गए जुर्माने की राशि से परिचित होने के लिए समय की जरूरत है। इसकी घोषणा करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि नये अधिनियम में निर्धारित जुर्माना अधिकतम सुझाया गया था और उन्हें सरकार ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कम कर दिया गया है ।

नये कानून के तहत बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 1000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है जिसे गुजरात सरकार ने 500 रूपये करने का निर्णय किया। चौपहिया वाहन के मामले में सीट बेल्ट नहीं होने पर भी यही दंड राशि रहेगी। इसी प्रकार लाइसेंस बिना वाहन चलाने के लिए दंड राशि नये कानून के तहत 5000 रूपये है।

गुजरात सरकार ने दुपहिया वाहनों के मामले में इसे 2000 रूपये और चौपहिया वाहनों के मामले में 3000 रूपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रूपाणी ने कहा कि राज्य सरकार दंड राशि को कम करके यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति नरमी नहीं दिखा रही है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि राज्य सरकार द्वारा तय की गयी दंड राशि भी नया कानून लागू होने से पहले की तय राशि से दस गुना अधिक है। 

टॅग्स :गुजरातमोटर व्हीकल अधिनियम
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