गार्ड की कोविड-19 से मौत, विधवा ने अदालत से 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि का अनुरोध किया

By भाषा | Updated: April 23, 2021 20:18 IST2021-04-23T20:18:52+5:302021-04-23T20:18:52+5:30

Guard dies of Kovid-19, widow requests ex-gratia of Rs 50 lakh from court | गार्ड की कोविड-19 से मौत, विधवा ने अदालत से 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि का अनुरोध किया

गार्ड की कोविड-19 से मौत, विधवा ने अदालत से 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि का अनुरोध किया

नयी दिल्ली, 23 अप्रैल महामारी के दौरान सफदरजंग ओपीडी में ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड की कोविड-19 से मौत होने के बाद उसकी विधवा ने दिल्ली उच्च न्यायालय से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अनुरुप 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिलवाने की मांग की है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने महिला की अर्जी पर केन्द्र, दिल्ली सरकार और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। महिला ने अपनी अर्जी में कोरोना योद्धाओं (स्वास्थ्यकर्मियों) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा करायी गयी बीमा राशि के अलावा दिल्ली सरकार की योजना के तहत एक करोड़ रुपये की राशि भी मांगी है।

याचिका के अनुसार, महिला के पति की मौत पिछले साल 14 जून को कोविड-19 के कारण हुई, उस वक्त वह सफदरजंग अस्पताल के ओपीडी में गार्ड के तौर पर तैनात था।

महिला ने दावा किया है कि वह कोविड-19 पर तैनात कर्मचारियों के कोरोना वायरस संक्रमण से हुई मौत या कोरोना योद्धाओं की मौत के बाद उसके परिजनों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से घोषित योजनाओं के अनुरुप अनुग्रह राशि का भुगतान की हकदार है। महिला ने यह भी दावा किया है कि उसने जन शिकायत प्रकोष्ठ और अन्य अधिकारियों से भी संपर्क किया है।

याचिका के अनुसार, महिला को कहीं से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला इसलिए वह राहत पाने अदालत आयी है।

अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए छह जुलाई की तारीख तय की है।

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Web Title: Guard dies of Kovid-19, widow requests ex-gratia of Rs 50 lakh from court

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