हरित अधिकरण ने हरियाणा में एनपीसीआईएल को मिली पर्यावरणीय मंजूरी के ख्रिलाफ याचिका अर्जी खारिज की
By भाषा | Updated: March 9, 2021 18:14 IST2021-03-09T18:14:22+5:302021-03-09T18:14:22+5:30

हरित अधिकरण ने हरियाणा में एनपीसीआईएल को मिली पर्यावरणीय मंजूरी के ख्रिलाफ याचिका अर्जी खारिज की
नयी दिल्ली, नौ मार्च राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हरियाणा के फतेहाबाद जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) को मिली पर्यावरणीय मंजूरी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है।
हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सिर्फ यह मुद्दा उठाने से कि क्षेत्र के संरक्षण के लिए कोई तैयारी नहीं की गई है, आदेश की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है।
पीठ ने कहा, ‘‘अगर अधिकरण के आदेश का उल्लंघन हो रहा है तो समीक्षा अर्जी उसका उपाय नहीं है। इसके अलावा दो साल के बाद दायर होने के कारण आदेश पर समीक्षा याचिका की अपनी सीमा है, वहीं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (परंपरा और प्रक्रिया) नियम, 2011 के तहत इसके लिए 30 दिनों की अवधि दी हुई है।’’
अधिकरण एनजीओ अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अधिकरण द्वारा 2018 में एनपीसीआईएल को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को चुनौती देने संबंधी उसकी याचिका को खारिज किए जाने की समीक्षा का अनुरोध किया गया है।
गोरखपुर गांव में बनने वाली हरियाणा अणु विद्युत परियोजना में 700-700 मेगावाट के चार संयंत्र लगने हैं जिनपर कुल 23,502 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
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