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UP में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार: सीएम योगी आदित्यनाथ

By भाषा | Updated: September 25, 2020 14:27 IST

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त रवैया अपना रहा है। अब हाईकोर्ट ने मास्क ना पहनने वालों पर सख्ती दिखाई है।

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ठळक मुद्देकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी शख्स बिना मास्क लगाए दिखे तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की बेंच एक पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी।

लखनऊ: कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। सरकार ने कहा है कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य सरकार पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी। 

इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक आर्थिक मदद दी जाएगी। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद घोषणा की है कि यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों का 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। इस बीमा की रकम यूपी सरकार देगी। इसके अलावा अगर किसी भी मान्यता प्राप्त पत्रकार का कोरोना से निधन होगा तो उसके परिवार को दस लाख रुपये आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी।

बता दें कि  उत्तर प्रदेश में बुधवार को 24 घंटों के दौरान 4674 नए मरीज ही मिले हैं। मृतकों का आंकड़ा भी कम रहा है और 67 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4922 मरीज पूरी तरह संक्रमण से उबर चुके हैं।

यही वजह है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त रवैया अपना रहा है। अब हाईकोर्ट ने मास्क ना पहनने वालों पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी शख्स बिना मास्क लगाए दिखे तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे।

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की बेंच एक पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने मास्क ना पहनने वालों पर सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि कोई भी शख्स घर के बाहर बिना मास्क पहने ना दिखाई दे। अगर कोई बिना मास्क पहने घूमता है तो वह समाज के प्रति अपराध करेगा।

 

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