सरकार स्वास्थ्य जटिलताओं के उपचार की दरें तय करने के पीछे की वजह बताए: अदालत

By भाषा | Updated: September 22, 2021 18:12 IST2021-09-22T18:12:09+5:302021-09-22T18:12:09+5:30

Government should explain the reason behind fixing rates for treatment of health complications: Court | सरकार स्वास्थ्य जटिलताओं के उपचार की दरें तय करने के पीछे की वजह बताए: अदालत

सरकार स्वास्थ्य जटिलताओं के उपचार की दरें तय करने के पीछे की वजह बताए: अदालत

कोच्चि, 22 सितंबर केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस की जांच में निगेटव पाये जाने के 30 दिन बाद भी किसी व्यक्ति की मौत को यदि कोविड मौत समझा जाता है तो उसी तर्क के आधार पर कोविड के बाद की स्वास्थ्य जटिलताओं को प्रथम दृष्टया कोरोना देखभाल का हिस्सा ही माना जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति देवेन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागठ की पीठ ने यह मत व्यक्त किया और राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्यों उसने 16 अगस्त को एक ऐसा आदेश जारी किया जिसमें गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वालों के वास्ते कोविड की बाद की स्वास्थ्य जटिलताओं के लिए उपचार की दरें तय की गयी हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘ सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों 16 अगस्त को आदेश जारी किया गया , वो भी तब जब कोविड-19 जांच में किसी व्यक्ति के निगेटिव पाये जाने के 30 दिन बाद उसकी मौत हो जाने पर उसे कोविड मौत समझा जाता है।’’

उसने कहा, ‘‘ उसी तर्क के आधार पर, जांच में निगेटिव पाये जाने वाले व्यक्ति का उपचार भी कोविड उपचार माना जाए।’’ इस टिप्पणी के साथ पीठ ने सरकारी वकील एस कन्नन को इस मुद्दे पर (सरकार से)निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया।

अदालत ने सरकार द्वारा दाखिल एक मेमो पर गौर करने के बाद यह सवाल किया। कन्नन के मार्फत दाखिल इस मेमो में सरकार ने कहा कि कोविड संक्रमण एवं उसके कारण जटिलाएं रोग प्रबंधन के दृष्टिकोण से भिन्न चीजें हैं।

सरकार ने कहा कि ‘‘कोविड-19 महामारी के चलते लोगों पर आ रहे वित्तीय बोझ को घटाने तथा लोगों के वित्तीय दबावों को कम करने में सहयोग पहुंचाने के लिए कोविड के बाद की विभिन्न स्वास्थ्य शिकायतों के उपचार की दरें तय करने की जरूरत पड़ीं। ’’

उसने मेमो में कहा कि ऐसा करने से निजी अस्पताल ऐसे मरीजों से बहुत अधिक शुल्क नहीं वसूल पायेंगे। उसने कहा कि गरीबी रेखा के ऊपर जीवन-यापन करने वाले मरीजों को अपने उपचार का खर्च खुद ही उठाना होता है और कोविड के बाद की स्वास्थ्य जटिलताओं का उपचार महंगा होने के कारण तार्किक दरें तय की गयीं।

अदालत केरल निजी अस्पताल एसोसिएशन की समीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Government should explain the reason behind fixing rates for treatment of health complications: Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे