विजया दशमी पर मंदिरों को खोलने का फैसला लेने का अधिकार है सरकार को: अदालत

By भाषा | Updated: October 12, 2021 22:48 IST2021-10-12T22:48:02+5:302021-10-12T22:48:02+5:30

Government has the right to decide on opening of temples on Vijaya Dashami: Court | विजया दशमी पर मंदिरों को खोलने का फैसला लेने का अधिकार है सरकार को: अदालत

विजया दशमी पर मंदिरों को खोलने का फैसला लेने का अधिकार है सरकार को: अदालत

चेन्नई, 12 अक्टूबर मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को विजया दशमी के अवसर पर शुक्रवार को मंदिरों को खोलने के बारे में फैसला लेने की स्वतंत्रता दी।

कोविड महामारी के कारण राज्य के मंदिरों को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रखा जाता है।

न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्धोस की अवकाशकालीन पीठ ने विजया दशमी के दिन राज्य में मंदिरों को खोलने के लिए सरकार को निर्देश देने का अनुरोध वाली जनहित याचिका पर यह बात कही।

न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘हम यह फैसला सरकार पर छोड़ते हैं।’’

इससे पहले महाधिवक्ता आर शणमुगसुंदरम ने पीठ को बताया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 13 अक्टूबर को विशेषज्ञों के साथ बैठक बुलाई है, जिसमें सप्ताहांत में मंदिरों को बंद रखने संबंधी पाबंदी को हटाने की संभावना पर विचार किया जाएगा।

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Web Title: Government has the right to decide on opening of temples on Vijaya Dashami: Court

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