सरकार ने एनजीओे के लिए एफसीआरए पंजीकरण की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ायी
By भाषा | Updated: May 19, 2021 21:36 IST2021-05-19T21:36:54+5:302021-05-19T21:36:54+5:30

सरकार ने एनजीओे के लिए एफसीआरए पंजीकरण की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ायी
नयी दिल्ली, 19 मई गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), के तहत गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता कोविड-19 महामारी के तहत लगायी गयी पाबंदियों के चलते इस साल 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। यह वैधता 29 सितंबर 2020 तक ही थी।
विदेश से चंदा प्राप्त करने वाले एनजीओ के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकरण अनिवार्य है और सरकार के इस फैसले से हजारों एनजीओ एवं अन्य स्वयंसेवी संगठनों को फायदा मिलने की संभावना है जिनका पंजीकरण पिछले साल ही 29 सितंबर को समाप्त हो गया था।
गृहमंत्रालय के इस आदेश को नयी एफसीआरए व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने के लिए एनजीओ के वास्ते राहत के रूप में देखा जा रहा है।
आदेश में कहा गया है, ‘‘ कोविड-19 से उत्पन्न आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा संशोधित एफसीआरए व्यवस्था की ओर आसान प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एफसीआरएस 2010 की धारा 50 में प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए निर्णय लिया है कि 29 सितंबर 2020 और 30सितंबर , 2021 के बीच समाप्त हो रहे या समाप्त हो गये पंजीकरण प्रमाणपत्र 30 सितंबर, 2021 तक वैध रहेंगे।’’
मंत्रालय के एक अन्य आदेश के अनुसार गैर सरकारी संगठन विदेशी चंदा हासिल करने लिए नयी दिल्ली में संसद मार्ग पर भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में 30 जून तक अपना एफसीआरए खाते खुलवा सकते हैं।
आदेश में कहा गया है, ‘‘ उस तिथि के बाद वे एफसीआरए खाते के अलावा किसी अन्य खाते में विदेशी चंदा हासिल करने के पात्र नहीं होंगे।’’
संशोधित कानून के तहत एफसीआरए के तहत किसी भी गैर सरकारी संगठन के पंजीकरण के लिए उसके पदाधिकारियों का आधार क्रमांक देना अनिवार्य है।
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