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सरकार द्वारा घोषित अवकाश निजी कंपनियों पर नहीं लागू, इन कंपनियों के कामगार पगार के हकदार नहीं होंगेः कोर्ट

By भाषा | Updated: October 18, 2019 19:43 IST

कंपनी ने श्रम अदालत द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी थी। श्रम अदालत ने 30 जुलाई 2015 को काम पर नहीं आने वाले 47 कर्मचारियों को वेतन देने का निर्देश दिया था। पूर्व राष्ट्रपति ए पीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को निधन हो गया था ।

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ठळक मुद्देअधिसूचना जारी कर उनके सम्मान में एनआई कानून के तहत 30 जुलाई 2015 को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की थी।सवैतनिक अवकाश घोषित की थी लेकिन तीसरी और चौथी पाली के कर्मचारियों को इससे मना कर दिया था।

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि परक्राम्य लिखत (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट) कानून के तहत सरकार द्वारा घोषित अवकाश फैक्टरी कानून के तहत निजी कंपनियों के लिए लागू नहीं होगी।

अदालत ने कहा कि ऐसे दिनों में काम पर नहीं आने वाले इन कंपनियों के कामगार पगार के हकदार नहीं होंगे। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रह्मण्यम ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के होसुर में बिमेटल बीयरिंग लिमिटेड के प्रबंधन की ओर से दायर एक याचिका को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया।

कंपनी ने श्रम अदालत द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी थी। श्रम अदालत ने 30 जुलाई 2015 को काम पर नहीं आने वाले 47 कर्मचारियों को वेतन देने का निर्देश दिया था। पूर्व राष्ट्रपति ए पीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को निधन हो गया था ।

राज्य सरकार ने अगले दिन एक अधिसूचना जारी कर उनके सम्मान में एनआई कानून के तहत 30 जुलाई 2015 को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की थी । फैक्टरी ने केवल सामान्य और पहली पाली के कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित की थी लेकिन तीसरी और चौथी पाली के कर्मचारियों को इससे मना कर दिया था।

दूसरी पाली वालों ने भी जब छुट्टी की मांग की तो प्रबंधन इस शर्त पर छुट्टी देने को राजी हुआ कि उन्हें साप्ताहिक छुट्टी के दिन दो अगस्त 2015 को काम करना होगा। 

टॅग्स :हाई कोर्टतमिलनाडुकोर्टए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम
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