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गोवा: 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाएं खारिज, हाईकोर्ट से भाजपा को बड़ी राहत, कांग्रेस और एनजीपी को झटका

By विशाल कुमार | Updated: February 24, 2022 12:57 IST

गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने उन 10 पार्टी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका दायर की थी, जो जुलाई 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे। एमजीपी ने भी अपने दो विधायकों के खिलाफ ऐसी ही याचिका दायर की थी।

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ठळक मुद्देकांग्रेस के 10 और एमजीपी के दो विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे।कांग्रेस और एनजीपी ने उनकी विधानसभा सदस्यता खारिज करने की मांग की थी।गोवा विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले साल 20 अप्रैल को ऐसी ही अर्जियां खारिज कर दी थीं।

पणजी: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने 2019 में अपनी-अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले 12 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने की मांग वाली दो याचिकाएं बृहस्पतिवार को खारिज कर दीं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने उन 10 पार्टी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका दायर की थी, जो जुलाई 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे।

वहीं, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के विधायक सुदीन धवलिकार ने भी अपने दो विधायकों के खिलाफ ऐसी ही याचिका दायर की थी, जो इस क्षेत्रीय दल से अलग होकर भाजपा में शामिल हो गए थे।

बृहस्पतिवार को जस्टिस मनीष पिताले और जस्टिस आरएन लड्ढा की पीठ ने कहा कि याचिकाएं खारिज की जाती हैं। इससे पहले, गोवा विधानसभा के अध्यक्ष राजेश पाटनेकर ने पिछले साल 20 अप्रैल को चोडनकर और धवलिकार की ऐसी ही अर्जियां खारिज कर दी थीं।

गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस साल 14 फरवरी को चुनाव हुए हैं और मतगणनना 10 मार्च को होगी।

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