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छात्रा से बलात्कार के मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को उम्रकैद

By भाषा | Updated: October 30, 2021 18:28 IST

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बदायूं (उत्तर प्रदेश), 30 अक्टूबर बदायूं की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने एक छात्रा के अपहरण और बलात्कार के 13 साल पुराने एक मामले में शनिवार को बिल्सी सीट से पूर्व बसपा विधायक योगेंद्र सागर को उम्रकैद की सजा सुनायी।

अपर शासकीय अधिवक्ता मदनलाल राजपूत ने बताया कि 23 अप्रैल 2008 को बिल्सी क्षेत्र में स्नातक की एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया था तथा कई दिनों के बाद मिली छात्रा ने आरोप लगाया था कि उसे योगेंद्र सागर के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर रखा गया और उसके साथ तेजेन्द्र सागर, नीरज उर्फ मीनू शर्मा और खुद योगेंद्र सागर ने बलात्कार किया। पीड़िता के अनुसार दिल्ली समेत कई स्थानों पर ले जाकर उसके बाद कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया गया।

उन्होंने बताया कि पुलिस एवं मीडिया का दबाव बढ़ने पर आरोपी छात्रा को मुज़फ्फर नगर में थाने के सामने छोड़ कर आ चले गए थे।

राजपूत ने बताया कि एमपी/एमएलए विशेष अदालत के न्यायधीश अखिलेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद योगेंद्र सागर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और उनपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उल्लेखनीय है कि योगेंद्र सागर फिलहाल भाजपा में हैं और उनके पुत्र कुशाग्र सागर बिसौली सीट से विधायक हैं। योगेंद्र सागर की पत्नी प्रीति सागर जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। योगेंद्र सागर अभी तक उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जमानत पर थे। इस मामले में दो अन्य आरोपियों तेजेन्द्र सागर और नीरज शर्मा को इस मामले में पहले ही आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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