पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: February 8, 2019 05:03 AM2019-02-08T05:03:54+5:302019-02-08T05:03:54+5:30

जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई के बाद चतुर्थ अतरिक्त जिला और सत्र न्यायधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया।

Former Chief Minister Raman Singh's son-in-law rejected bail plea | पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने गुरूवार को अंतागढ़ उपचुनाव मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मंतुराम पवार की​ अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है।

गुप्ता और पवार के अधिवक्ता हितेंद्र तिवारी ने आज यहां बताया कि शहर के पंडरी थाना में इस महीने की तीन तारीख को कांग्रेस की नेता किरणमयी नायक द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद गुप्ता और पवार ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था।

जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई के बाद चतुर्थ अतरिक्त जिला और सत्र न्यायधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया।

तिवारी ने बताया कि ​अग्रिम जमानत की अर्जी की सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था।

अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने अदालत में कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार के दबाव में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है।

Web Title: Former Chief Minister Raman Singh's son-in-law rejected bail plea

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे